Saturday, June 6, 2015

दो शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

इन्दौर-दिनांक 06 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही केअन्तर्गत पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश साबिर उर्फ बोरा पिता मोहम्मद अफजल (40) निवासी 34 टाटपट्‌टी बाखल इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, जुऑ एक्ट, अपहरण व गौवंश वध प्रतिशेध अधि. आदि के विभिन्न 18 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी साबिर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण   डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी साबिर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी साबिर उर्फ बोरा को पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।

                इसी प्रकार पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश मनीष उर्फ बबलू पिता प्रकाश सिंधी (27) निवासी 1288 द्वारकापुरी इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अड़ीबाजी कर पैसे वसूलने, आर्म्स एक्ट आदि के विभिन्न 18 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होनेतथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी मनीष के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी मनीष को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी मनीष उर्फ बबलू को पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
               उक्त दोनों बदमाशों को गिरफ्‌तार किया गया है, जिन्हे केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।


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