Wednesday, June 3, 2015

एक ओर शातिर बदमाश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध

इन्दौर 03 जून 2015-पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में गुण्डों व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाद्गा धर्मेन्द्र पिता सुन्दरलाल लोधा (32) निवासी 523 सांईबाबा मंदिर वाली गली बाल्दा कालोनी इन्दौर के विरूद्ध थाना छत्रीपुरा में मारपीट, लड़ाई-झगड़े आदि के विभिन्न 16 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी धर्मेन्द्र लोधा के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश क्रं /13/डिटे/स्टे/2015 इन्दौर दिनांक 03.06.15 के द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेद्गा के परिपालन में आरोपी धर्मेन्द्र लोधा को पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं, जिसे केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।
               इस प्रकार इन्दौर पुलिस द्वारा आज दिनांक 03 जून 2015 को कुल पांच शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्‌तार किया गया है।

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