Thursday, June 11, 2015

दो शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

इन्दौर-दिनांक 11 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश करण पिता भग्गू उर्फ भगवान वाकोडे़ (24) निवासी ब्लाक नं. सी-62 पंचशील नगर इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अवैध हथियार रखने, चोरी, हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 11 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी करण के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी करण को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी करण पिता भग्गूवाकोडे़ को पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
            इसी प्रकार कार्यवाहीं के अन्तर्गत पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश कल्लू उर्फ जगदीद्गा पिता बद्रीलाल राठौर (42) निवासी 69 बाराभाई कालोनी इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब विक्रय करने, जुऑ, हत्या व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 34 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी कल्लू उर्फ जगदीश के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी कल्लू उर्फ जगदीश को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी कल्लू उर्फ जगदीश पिता बद्रीलाल राठौर को पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
       उक्त दोनों बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है, जिन्हे केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।


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