Friday, June 12, 2015

6 शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

इन्दौर-दिनांक 12 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना खजराना द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश मुन्ना उर्फ चंद्रपाल पासी पिता रामदीन पासी (35) निवासी 80 शिवबाग कालोनी खजराना इन्दौर को पकड़ा गया है। इसके विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में लड़ाई-झगड़े, घर में घुसकर मारपीट, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब का विक्रय करने, लूट व डकैती की तैयारी करने आदि के विभिन्न 36 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है एवं दो बार पूर्व में जिला बदर की कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी मुन्ना उर्फ चन्द्रपाल के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपीमुन्ना को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी मुन्ना उर्फ चन्द्रपाल पासी को पुलिस थाना खजराना द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
            पुलिस थाना महूं द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश झब्बा उर्फ अरूण पिता महेन्द्र सोनकर (38) निवासी 2112 राजमोहल्ला महूं को पकड़ा गया है। इसके विरूद्ध पुलिस थाना महूं में लड़ाई-झगड़े, घर में घुसकर मारपीट करने, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब विक्रय करने, गृहभेदन, चोरी, लूट, छेड़खानी व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 33 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है एवं एक बार पूर्व में जिला बदर की कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी झब्बा उर्फ अरूण के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी झब्बा उर्फ अरूण को राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनके तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी झब्बा उर्फ अरूण सोनकर को पुलिस थाना महूं द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
           पुलिस थाना हीरानगर द्वारा थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश शुभम पिता नंदलाल गुर्जर (21) निवासी 108 आदिनाथ नगर इंदौर तथा राहुल बारिक पिता मोहनलाल यादव (27) निवासी सत्यम विहार कालोनी को पकड़ा गया है। आरोपी शुभम के विरूद्ध थाना हीरानगर में लड़ाई-झगड़े, घर में घुसकर मारपीट करने, बलवा, चाकूबाजी, अवैध वसूली करने, अवैध हथियार रखने, आदि के विभिन्न 7 अपराधिक प्रकरण तथा आरोपी राहुल बारिक के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में लड़ाई-झगड़े, घर में घुसकर मारपीट करने, बलवा, चाकूबाजी, अवैध वसूली करने, अवैध हथियार रखने, लूट, हत्या व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 14 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस द्वारा इनके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है एवं आरोपी राहुल के विरूद्ध पूर्व में वर्ष 2012 में रासुका की कार्यवाही भी की गई है फिर भी इनकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने तथा इनके कृत्यों से लोक शांतिको खतरा उत्पन्न होने के कारण, दोनों आरोपियों शुभम तथा राहुल के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा दोनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में दोनों आरोपी शुभम गुर्जर तथा राहुल बारिक को पुलिस थाना हीरानगर द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
               पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश इम्तियाज उर्फ इम्तु पिता अयाज मंसूरी (22) निवासी 20/2 रानीपुरा इंदौर को पकड़ा गया है। इसके विरूद्ध थाना सेन्ट्रल कोतवाली में लड़ाई-झगड़े, घर में घुसकर मारपीट करने, अवैध हथियार रखने, गृहभेदन, चोरी, आदि के विभिन्न 11 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी इम्तियाज उर्फ इम्तु के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून केअन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी इम्तियाज को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी इम्तियाज उर्फ इम्तु को पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
          इसी प्रकार कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश हेमू उर्फ हेमन्त उर्फ घोडे़वाला पिता देवीलाल यादव (28) निवासी 124/2 मुखर्जी नगर इंदौर को पकड़ा गया है। इसके विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में लड़ाई-झगड़े, घर में घुसकर मारपीट करने, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब विक्रय करने, गृहभेदन, चोरी, आदि के विभिन्न 25 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी हेमू उर्फ हेमन्त उर्फ घोड़ेवाला के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम.महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी हेमू उर्फ हेमन्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी हेमू उर्फ हेमन्त उर्फ घोड़ेवाला को पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
         उक्त सभी 6 बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है, जिन्हे केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।







No comments:

Post a Comment