Monday, June 8, 2015

6 शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

इन्दौर-दिनांक 08 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश मनोज जांगिड़ पिता बजरंगलाल शर्मा जांगिड़ (34) निवासी 754/3 समाजवादी इंदिरा नगर इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अवैध हथियार रखने, चोरी, नकबजनी, व लूट आदि के विभिन्न 13 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी मनोज के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी मनोज को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी मनोज जांगिड़ को पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है। उक्त बदमाश एक आदतन अपराधी है, इसके विरूद्ध पूर्व में भी वर्ष 2010 एवं 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षाअधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है तथा वर्ष 2014 में जिलाबदर की कार्यवाही भी की गई है।
                   पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश हेमू उर्फ हेमराज पिता वेदप्रकाश लोट (32) निवासी बी.के. हरिजन कालोनी इंदौर तथा शातिर बदमाश ईशाक पिता भय्‌यू उर्फ एहमद रसूल निवासी कर्बला मैदान इंदौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में, आरोपी हेमू उर्फ हेमराज के मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अवैध शराब, जुऑ एक्ट, आर्म्स एक्ट, हत्या व हत्या आदि के विभिन्न 17 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने व आरोपी ईशाक के लड़ाई-झगड़े, मारपीट, बलवा, लूट व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 05 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इनके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, दोनों आरोपियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपियों हेमू तथा ईशाक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। जिसके परिपालन में दोनों आरोपियों हेमूउर्फ हेमराज तथा ईशाक को पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
              पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश रवि काला उर्फ बलवीर पिता मनोहरसिंह रघुवंशी (55) निवासी 26/1 नार्थ हरसिद्धी इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अवैध हथियार रखने, एनडीपीएस एक्ट, हत्या व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 29 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी रवि काला के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी रवि काला को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी रवि काला उर्फ बलवीर को पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
                पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश जीतू उर्फ जितेन्द्र पिता भीमसिंह  चौहान (23) निवासी 88/3 शंकर कुम्हार का बगीचा इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्नथानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अवैध शराब, जुऑ/सट्‌टा एक्ट, गृहभेदन व लूट आदि के विभिन्न  20 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी जीतू को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र चौहान को पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
                इसी प्रकार कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना पलासिया द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश सुरेन्द्र पिता जगदीश बौरासी (34) निवासी 365 बड़ी ग्वालटोली इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, आदि के विभिन्न 11 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी सुरेन्द्र के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिलाइन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी सुरेन्द्र को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी सुरेन्द्र बौरासी को पुलिस थाना पलासिया द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
               उक्त सभी 6 बदमाशों को गिरफ्‌तार कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।







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