इन्दौर-दिनांक 03 मई 2015-पुलिस थाना महूं एवं रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 02 मई 2015 को अपने थानाक्षेत्रों से क्रमशः राहुल वर्मा तथा गौरव भाट के विरूद्ध धारा 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी राहुल पिता भूरा वर्मा निवासी-1221 राजमोहल्ला महूं तथा आरोपी गौरव भाट पिता बाबूलाल भाट निवासी-19/1 मोती तबेला दोनों सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इनके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इनकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इन्हे जनवरी 2015 से जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी राहुल पिता भूरा वर्मा को 02 मई 2015 को 10.55 बजे, उसके घर से तथा आरोपी गौरव भाट को 02 मई 2015 को 02.15 बजे मोती तबेला चौराहे से घूमते हुऐ पुलिस द्वारा इन्हे गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना महूं एवं रावजी बाजार द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहतकार्यवाही की जा रही है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी राहुल पिता भूरा वर्मा निवासी-1221 राजमोहल्ला महूं तथा आरोपी गौरव भाट पिता बाबूलाल भाट निवासी-19/1 मोती तबेला दोनों सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इनके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इनकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इन्हे जनवरी 2015 से जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी राहुल पिता भूरा वर्मा को 02 मई 2015 को 10.55 बजे, उसके घर से तथा आरोपी गौरव भाट को 02 मई 2015 को 02.15 बजे मोती तबेला चौराहे से घूमते हुऐ पुलिस द्वारा इन्हे गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना महूं एवं रावजी बाजार द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहतकार्यवाही की जा रही है।
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