Friday, April 24, 2015

एनडीपीएस एक्ट में 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01-01 लाख रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर-दिनांक 24 अप्रेल 2015-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 03/14 आरोपी शेख जावेद व अब्दुल हफीज के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. शेख जावेद पिता शेख मंजूर (37) निवासी-07 हाजी कालोनी खजराना, इन्दौर तथा 2. अब्दुल हफीज पिता अब्दुल हामिद (62) निवासी-38 कबीट कालोनी जिला देवास को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (2) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2013 को कार्यालय अधीक्षक, निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ट इन्दौर के निरीक्षक राजेन्द्र कुमार को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आज दिनांक 20.09.13 को दो व्यक्ति अब्दुल माजिद और शेख जावेद, देवास से एक काली कलर के दुपहिया वाहन क्रं एमपी-11सी-5841 पर करीब चार-पांच किलोग्राम चरस लेकर क्षिप्रा आ रहे है, जो एक महिला तस्कर को बेचेंगें। मुखबिर ने दोनों का हुलिया बताया। मुखबिर की सूचना के आधार पर निरीक्षक राजेन्द्र कुमार द्वारा मय टीम के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहीयों को पकड़ा तथा तलाशी लेते उनके पास से 08 पीले रंग के पैकेट (प्रत्येक में 500 ग्राम) में 04 किलो चरस होना पाया गया। उक्त आरोपियों को मय चरस के पकड़ कर आरोपियों के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की गई जिसमें उन्होने यह चरस अब्दुल हफीज पिता अब्दुल हामिद निवासी कबीट कालोनी देवास से खरीदना बताया तथा इसे एक महिला तस्कर जुबैदा बी को बस स्टेण्ड इंदौर पर बेचने वाले थे ऐसा बताया। पकड़े गये दोनों आरोपियों में से आरोपी अब्दुल माजिद विभागीय अभिरक्षा से फरार हो गया, जिस पर प्रकरण दर्ज है। चरस बेचने वाले अब्दुल हाफीज को देवास से गिरफ्‌तार किया गया लेकिन महिला तस्कर जुबैदा बी के संबंध में जानकारी नहीं मिलने के कारण उसके खिलाफ अनुसंधान खुला हुआ है तथा फरार आरोपी अब्दुल माजिद की तलाश जारी हैं। शेष दोनों आरोपियों शेख जावेद तथा अब्दुल हफीज के विरूद्ध प्रकरणमें अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया, अभियुक्तों के विरूद्ध लगायें गये आरोप प्रमाणित पाये जाने से उन्हे दण्डित किया गया।  प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

No comments:

Post a Comment