इन्दौर-दिनांक 12 फरवरी 2015-पुलिस थाना महूं द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2015 को दिलीप उर्फ चेतराम पिता किशोरीलाल चौहान के विरूद्ध धारा 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी दिलीप उर्फ चेतराम पिता किशोरीलाल चौहान निवासी चौहान निवास गुजरखेड़ा महूं एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी दिलीप उर्फ चेतराम को दिनांक 11 फरवरी 2015 को 13.30 बजे, उसके घर पर से पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस महूं द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी दिलीप उर्फ चेतराम पिता किशोरीलाल चौहान निवासी चौहान निवास गुजरखेड़ा महूं एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी दिलीप उर्फ चेतराम को दिनांक 11 फरवरी 2015 को 13.30 बजे, उसके घर पर से पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस महूं द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
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