इन्दौर-दिनांक 05 फरवरी 2015- पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 04 फरवरी 2015 को विजय उर्फ बलिया के विरूद्ध धारा 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी विजय उर्फ बलिया पिता माधव सोलंकी निवासी सुदामानगर इंदौर एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे 01 वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी विजय उर्फ बलिया को दिनांक 04 फरवरी 2015 को 23.15 बजे, फूटी कोठी सब्जी मंडी के पास रिंग रोड़ पर घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस चंदननगर द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी विजय उर्फ बलिया पिता माधव सोलंकी निवासी सुदामानगर इंदौर एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे 01 वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी विजय उर्फ बलिया को दिनांक 04 फरवरी 2015 को 23.15 बजे, फूटी कोठी सब्जी मंडी के पास रिंग रोड़ पर घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस चंदननगर द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
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