इन्दौर-दिनांक 31 जनवरी 2015- पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 30 जनवरी 2015 को विक्की उर्फ विक्रम के विरूद्ध धारा 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी विक्की उर्फ विक्का उर्फ विक्रम पिता बद्रीलाल भामी एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे 06 माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी विक्की उर्फ विक्का उर्फ विक्रम पिता बद्रीलाल भामी को 30 जनवरी 2015 को 11.30 बजे, रूस्तम का बगीचा माता मंदिर के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस एमआईजी द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी विक्की उर्फ विक्का उर्फ विक्रम पिता बद्रीलाल भामी एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे 06 माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी विक्की उर्फ विक्का उर्फ विक्रम पिता बद्रीलाल भामी को 30 जनवरी 2015 को 11.30 बजे, रूस्तम का बगीचा माता मंदिर के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस एमआईजी द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
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