Monday, November 17, 2014

शराब पीने के लियें 200 रूपयें न देने पर, हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

इन्दौर-दिनांक 17 नवम्बर 2014- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी. शर्मा ने बताया की माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रदीप मिततल साहब द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 955/12 थाना परदेशीपुरा विरूद्व आरोपी संजय के प्रकरण में आज दिनांक 17/11/14 को निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी संजय पिता महेश जाटव निवासी 498 कुलकर्णी का भट्‌टा इंदौर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा धारा 25(1-बी) सहपठित धारा 4 आयुद्व अधिनियम में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया, दोनो सजायें साथ-साथ भुगतायी जावेगी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11/12/11 को रात 09.30 बजे विशाल, सुभाष, नवीन तथा जुगल सांई मंदिर के पास थे तभी जितेन्द्र भी वहॉ आ गया, उसके बाद वहा पर संजय व उसके साथी आये व शराब पीने के लिये जितेन्द्र से 200 रूपयें मांगने लगे। जितेन्द्र ने पैसे देने से मना किया तो संजय व इसके साथी ने जान से मारने की नियत से जितेन्द्र पर चाकुओ से वार किया एवं घटना स्थल से भाग गये, जितेन्द्र की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।
रिपोर्ट पर से थाना परदेशीपुरा पर अपराध दर्ज किया जाकर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री रायसिंह चावड़ा, अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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