Monday, September 29, 2014

एनडीपीएस एक्ट में 02 आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 29 सितम्बर 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 02/12 आरोपी दीपक पिता सत्यनारायण आदि के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. दीपक पिता सत्यनारायण मीणा (22) ग्राम जमुनिया थाना श्यामगढ़ जिला मन्दसौर, 2. जगदीद्गा पिता किद्गानलाल बैरागी (35) निवासी ग्राम बुण्डिया थाना श्यामगढ़ जिला मन्दसौर को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (2) (सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
          संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.01.12 को तत्कालिन उप निरीक्षक अमरसिंह राठौर, थाना भंवरकुआं को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि टेम्पो टे्रक्स तूफान क्रं एमपी-44 सीए-0180 में दो व्यक्ति दीपक मीणा तथा जगदीद्गा बैरागी अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर राजीव गांधी चौराहे पर सिल्वर ओकहोटल के पास बैठे है। उप निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते इनके पास से बरामद 01 झोले में रखी प्लास्टिक की थैलीें को पंचो को दिखाया और सुंघाया तो अफीम होना पाया गया। जिसे पंचो के समक्ष तौल किया गया तो थैली में रखी अफीम का कुल वजन 03 किलोग्राम पाया गया। उक्त वाहन तथा अफीम को जप्त कर आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद् प्रकरण पंजीबद् कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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