इन्दौर-दिनांक 28 जुलाई 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 06/11 के आरोपी मोनू मराठा के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी मोनू मराठा पिता सुधाकर रा सिंगारे (25) निवासी 153 हुकुमचंद कालोनी इन्दौर, को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (II) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.03.11 को उप निरीक्षक पी.आर. पाटोलिया, थाना मल्हारगंज को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मोनू मराठा, पंचकुईया श्रीराम मंदिर के पास नाले तरफ खड़ा है, जिसके एक थैली है जिसमें अवैध गांजा भरा है, जो वो किसी को बेचने की फिराक में है। उप निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेही को पकड़ा तथा तलाशी लेते इसके पास से बरामद थैली को पंचो कोदिखाया और सुंघाया तो अवैध गांजा होना पाया गया। जिसे पंचो के समक्ष तौल किया गया तो थैली में से 02 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपी को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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