इन्दौर -दिनांक 21 मई 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 08/09 आरोपी असलम, मनोज शर्मा तथा वसीम शेख के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. असलम पिता शेख जब्बार (22) निवासी 618, ग्यारवीं गली, लोहा गेट चंदननगर इंदौर, 2. मनोज पिता सुरेश वर्मा (35) निवासी 69 डी सेक्टर, स्कीम नं. 71 इंदौर तथा वसीम पिता हकीम शेख (21) निवासी सहयोग नगर इंदौर को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (2) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी असलम को डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। इसी प्रकार आरोपी मनोज तथा वसीम को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है किदिनांक 22.03.09 को तत्कालिन निरीक्षक अजय कैथवास, थाना प्रभारी चंदननगर इंदौर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जीएनटी मार्केट की तरफ से एक हिरोहोण्डा मोटरसायकल नंबर एमपी-09/एमएन/5028 पर तीन व्यक्ति आ रहे है जो बैग में गांजा लिए है। निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते आरोपी असलम के पास तीन किलो सात सौ ग्राम, आरोपी वसीम शेख के पास से 05 किलो एवं मनोज शर्मा के पास से 05 किलो गांजा होना पाया गया। उक्त गांजा तथा मोटरसायकल को जप्त कर आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई एजीपी इंदौर द्वारा की गयी।
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