इन्दौर -दिनांक 10 अप्रेल 2014- पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर, श्री अनिल शर्मा ने बताया कि, पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर ज़ोन श्री विपिन माहेश्वरी उप पुलिस महानिरीक्षक-शहर श्री राकेश गुप्ता एवं उनके द्वारा, लोकसभा चुनाव के दौरान इंदौर शहर में गंभीर अपराधो पर नियंत्रण रखने के लिए द्गाहर में अवैध हथियारों की खरीद फरोखत एवं अवैध हथियार रखने वालो की धरपकड एवं अवैध हथियारो के सम्बंध में गिरफ्तार हो चुके पूर्व अपराधीयों से पूछताछ एवं इन पर निगरानी हेतु तथा अवैध शस्त्र से सम्बन्धित घटनाओं को रोकने हेतु अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा इंदौर, श्री दिलीप सोनी को निर्देशित किया था।
श्री दिलीप सोनी द्वारा इस कार्य हेतु उप पुलिस अधीक्षक श्री सलीम खान की टीम को लगाया गया था। उपरोक्त निर्देद्गाों के अनुसार टीम प्रभारी सउनि. ओमप्रकाद्गा तिवारी अवैध शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री में पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रहे थे कि इसी दौरान इन्हीं आरोपियों में से एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि भागीरथपुरा का रहने वाला सूरज उर्फ भाऊ उर्फगु्डिया अवैध रूप से रिवाल्वर, पिस्टल एवं कारतूस कम कीमत में खरीदकर अधिक कीमत में लाभ कमाने के उद्देद्गय से शहर के बदमाद्गाों को बेच रहा है एवं भारी मात्रा में अवैध शस्त्र शहर के बदमाद्गाों को बेच चुका है।
इस सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक श्री सलीम खान एवं छोटी ग्वालटोली के थाना प्रभारी श्री आर.एन.शर्मा द्वारा थाना ग्वालटोली के स्टाफ एवं क्राईम ब्रांॅच के स्टाफ को समझाइद्गा देकर भाऊ को पकडने एवं इससे जुडे अन्य आरोपियों को पकडने की योजना बनाकर टीम को रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा बडी सूझबूझ, लगन ,मेहनत, एवं हिकमतअमली से त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखय आरोपी सूरज उर्फ भाऊ उर्फ गुडिया को धरदबोचा एवं इसके कब्जे से एक 32 बोर कंट्रीमेड पिस्टल चालू हालात में मिली।
आरोपी सूरज उर्फ भाऊ उर्फ गुडिया के बताए अनुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए इसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संदीप पिता घनद्गयाम वर्मा उम्र 18 साल नि. 74/1 नन्दानगर के कब्जे से एक .315 बोर का कंट्रीमेड कट्टा, गोलू पिता रामचरण चंदेल उम्र 19 साल नि. ग्राम रिजलाय हातौद के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, सज्जन सिंह उर्फ पिन्टू पिता बाबू सिंह ठाकुर उम्र 32 साल नि. मकाननं. 408, भागीरथपुरा वाले से छह .32 बोर के जिंदा कारतूस जब्त किए गए है।
आरोपी गणों से पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है कि सादाकट्टा 3500/- रूपए में, घोडे वाला कट्टा 4000/- रूपए में एवं पिस्टल 8000/- रूपए में खरीदकर, कट्टा 5 से 10 हजार के बीच, पिस्टल 10 से 15 हजार रूपए में बेच दिया करते थे तथा एक बुलट 260 रूपए में देते थे। सभी पिस्टल, कट्टे लेनदेन का कारोबार मोबाईल से होता है। आरोपियों द्वारा अवैध हथियार बनाने वालो के बारे में भी जानकारीयांॅ दी गई है कि इनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाद्गा सरगर्मी से की जा रही है।
उक्त गिरोह की गिरफ्तारी एवं संपूर्ण कार्यवाही में अपराध शाखा के उप पुलिस अधीक्षक सलीम खान सउनि. ओमप्रकाद्गा तिवारी, सउनि ब्रिजेन्द्र जाट, प्र.आर. विजय सिंह चौहान, प्रआर. रविन्द्र सिंह कुद्गावाह, आर. योगेन्द्र सिंह चौहान, महेन्द्र सिंह, बलवन्त इंगले, सुनील सिंह बिसेन तथा थाना छोटी ग्वालटोली के थाना प्रभारी आर.एन.शर्मा एवं सउनि विनोद परिहार, सउनि प्रेम सिंह टैगोर तथां आर. जीतू सरदार की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रहीं।
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