इन्दौर -दिनांक 16 अप्रेल 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 440/13 आरोपी भूरा पिता नानुराम के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी भूरा पिता नानुराम (50) निवासी चैनपुर थाना रायपुरिया, जिला झाबुआ को धारा 302 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि थाना गौतमपुरा पर मन्ना पिता नानुराम ने आकर बताया कि वह ग्राम चैनपुरा (वेकल्दा) में रहता है एवं खेती करता है। करीब चार-पॉच वर्ष पूर्व उसका छोटा भाई भूरा उसकी पत्नी पुनीबाई तथा बच्चों सहित मजदूरी करने मालवा में ग्राम पालिया थाना सांवेर जिला इंदौर में मजदूरी करने गये थे। दिनांक 22.03.13 को सुबह 06.00 बजे के करीब उसका भाई भूरा उसकी पत्नी पुनीबाई को मरी हुई हालत में लेकर उसके बच्चों सहित आया इसने पूछा कि क्या हुआ वह क्यों मरी तो भूराने इसे कोई बात नहीं बतायी। तब इसने घटना की बात विश्राम सरपंच तथा सूरजा को बतायी। उक्त सूचना पर से मर्ग कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जांच टीआई के.के. डावरे के जिम्मे किया। जिन्होने प्रकरण में अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लिए जिसमें यह बात सामने आयी कि आरोपी भूरा निनामा ने अपनी पत्नी पुनीबाई से शराब पीने के लिये रूपयें मांगकर झगड़ा किया तथा उसके द्वारा रूपयें नहीं देने पर उसे झोपड़ी में ही उल्टी कुल्हाड़ी, ईट तथा लात घूसों से जान से मारने की नियत से बेरहमी से मारपीट किया जिससे उसके शरीर पर आंतरिक चोटे आयी पसली एवं तिल्ली में आतंरिक चोट से रक्तस्त्राव हो गया परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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