इन्दौर -दिनांक 11 अप्रेल 2014 - जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि श्री प्रियदर्शन शर्मा सा. माननीय ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना बेटमा इंदौर के सत्र प्रकरण क्रं 679/2008 के हत्या के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपियों-
1- सरदार सिंह पिता बापूसिंह (55), निवासी-ग्राम खतेड़िया ।
2- सत्यनारायण पिता गब्बूजी (28), निवासी-भेरूजी मंदिर के पीछे देपालपुर।
3- शोभाराम उर्फ सुभाष पिता शंकरलाल (30), निवासी-ग्राम खतेड़िया।
4- सायबसिंह उर्फ साहबसिंह, निवासी-खतेड़िया
5- बहादर खां पिता सलीम खां (49), निवासी-गली न.-3 लोहे वाला गेट चंदन नगर।
6- पीरबक्ष पिता हाजी शेरू पटेल, निवासी-सिरपुर बांक धार रोड़।
को धारा 302 भादवि सहपठित धारा 149 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 148 भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावास, धारा 25(1-बी) आयुद्ध अधिनियम में एक वर्ष के कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा आरोपी-
7- प्रेमसिंह पिता बापूसिंह को धारा 302, 149 भादवि में आजीवन कारावासएवं धारा 148 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है नौशाद अली ने ग्राम खतेड़िया में जमीन खरीदी थी, जिस पर आरोपीगण ने उसे उक्त जमीन को छोड़ने के लिए उसे डरा धमका रहे थे। दिनांक 13.04.2008 को बहादर खां ने नौशाद को फोन कर बैठकर राजीनामा एवं लेनदेन हेतु ग्राम खतेड़िया बुलाया था, इस पर नौशाद अपने साथीगण के साथ ग्राम खतेड़िया पहुंचकर, आरोपी सरदार सिंह के घर में जमीन की बात कर रहे थे तो आरोपीगणो ने नौशाद को घेरकर, तलवार से उस पर हमला कर, उसकी हत्या कर दी थी। सूचना पर से इनके विरूद्व थाना बेटमा पर अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विमल मिश्रा द्वारा की गयी।
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