इन्दौर -दिनांक 25 अप्रेल 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 09/09 आरोपी अजय जायसवाल, सलीम खान तथा विदित पिता ओमप्रकाश के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. अजय पिता श्रीराम जायसवाल (35) निवासी कसरावद जिला खरगोन, 2. सलीम पिता फैजुखान (20) निवासी कसरावद जिला खरगोन तथा विदित पिता ओमप्रकाश (22) निवासी भीकनगांव जिला खरगोन को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (2) (सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.03.09 को तत्कालिन निरीक्षक प्रतीक राय, थाना प्रभारी नारकोटिक्स सेल इंदौर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि लाल रंग की इंडिका कार नंबर एमपी-09/एचसी/7287 व एक बजाज पल्सर मोटरसाईकिल क्रं. एमपी-10/एमए/5550 सेतीन व्यक्ति 60 किलो गांजा बेचने के लिए इंदौर आये है और वे भंवरकुऑ के आगे मिलेंगे। निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते उक्त कार में 04 थैलियों को पंचो को दिखाया और सुंघाया तो गांजा होना पाया गया। जिसे पंचो के समक्ष तौल किया गया तो 60 किलोग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त कार मय गांजा तथा मोटरसायकल को जप्त कर आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
No comments:
Post a Comment