Friday, January 24, 2014

हत्या के प्रयास में दोनों आरोपियों को 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 24 जनवरी 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 352/13 आरोपी अंकित वर्मा तथा उमेश वर्मा के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. अंकित पिता धर्मेन्द्र वर्मा (21) निवासी 445, जबरन कॉलोनी इंदौर तथा 2. उमेश पिता मुन्नालाल वर्मा (23) निवासी 52 बी जबरन कॉलोनी, इंदौर को धारा 307,34 भादवि 25(1-बी) शस्त्र अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
            संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि तत्कालिन थाना प्रभारी जूनी इंदौर आर.एस. राजपूत को इलाका गश्त के दौरान प्रधान आरक्षक दुलारेसिंह से प्राप्त सूचना के आधार पर रोज. सा. पर दर्ज सूचना की जांच हेतु एम.व्हाय.एच. पहुॅचकर मजरूह अमन पिता कालू वर्मा की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त किया। मजरूह से पूछताछ कर उसके बताये अनुसार देहाती नालसी अपराध क्रं. 0/13 धारा307,294,34 भादवि के तहत आरोपी अंकित एवं उमेश के विरूद्व लेख की गयी। जिसके अनुसार अमन जबरन कॉलोनी में रहता है तथा बीकॉम की पढ़ाई करता है दिनांक 27.03.13 के रात लगभग 10.30 बजे उसके साथी नवीन खत्री के घर के सामने बैठा था उसके साथ उसके अन्य साथी थे तथा मोहल्ले के अंकित एवं उमेश वर्मा आये व मॉ-बहन की गालियॉ देने लगे, अमन द्वारा विरोध करने पर उसे जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया व चाकू दाहिने पैर की जांघ में लगा। झगड़े का कारण पुरानी रंजीश है। अनुसंधान उपरांत अभियुक्तों के विरूद्व 294,307,34 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई एजीपी इंदौर द्वारा की गयी।

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