इन्दौर -दिनांक 13 दिसम्बर 2013- माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 614/11, आरोपी नावेद कुरैशी, मंगू अली उर्फ समीर के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. नावेद कुरैशी पिता शहनाज कुरैशी (21) निवासी ब्राह्मण मोहल्ला गरोठ, वर्तमान इंडेक्स कॉलेज, ब्वायस होस्टल, नेमावर रोड़ इंदौर तथा 2. मंगू अली उर्फ समीर पिता शब्बीर अली (20) निवासी सत्यनारायण मंदिर के पीछे, घोसी मोहल्ला गरोठ जिला मंदसौर को धारा 364 ए, 365, 302, 201, 34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि फरियादी गुल मोहम्मद ने थाना एमजी रोड़ इंदौर पर दिनांक 23.03.11 को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह 17-18 नयापुरा, इंदौर में रहता है तथा सुपारी का व्यवसाय करता है, इसका छोटा लड़का समदउम्र 18 वर्ष जो कक्षा 11 वीं में गुजराती स्कूल नं. 54 में पढ़ाई करता है। दिनांक 23.03.11 को 01 बजे दिन अपनी दुकान लिबर्टी शो रूम से पासपोर्ट बनवाने के लिये जवाहर मार्ग का कहकर निकला था जो शाम को 07.00 बजे तक नही आया तो उसे फरियादी ने मोबाईल लगाया तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाया और कहा कि समद एक घण्टे में वापस आ जायेगा, कहकर फोन काट दिया। एक घण्टे इंतजार के बाद बीच-बीच में उक्त मोबाईल पर संपर्क करने का प्रयास करता रहा किंतू संपर्क नही हो पाया। रात करीब 09 बजे के लगभग फिर फोन लगाया तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाया और कहा कि आप समद के भाई शादाब बोल रहे हो तो सुनो अपने भाई की खैरियत चाहते हो तो दो घंटे में पॉच लाख रूपये का इंतजाम करो। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तों के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लिये गये। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, उनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त सामग्री एवं मृतक से संबंधित वस्तुयें जप्त की गयी। अनुसंधान उपरांत अभियुक्तों के विरूद्व धारा 364ए, 365, 302, 34, 201 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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