Wednesday, December 18, 2013

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 18 दिसम्बर 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 20/10 आरोपी महोदव पिता ठाकुरलाल चौरसिया के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. महादेव पिता ठाकुरलाल चौरसिया (60) निवासी 52 रानीपुरा, जगजीवनराम मोहल्ला इंदौर हाल मुकाम 53 भोई मोहल्ला इंदौर को धारा 8/20(बी) (2) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.10 को थाना एमजी रोड़ के तत्कालिन उपनिरीक्षक सुदंरलाल खराड़ी को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जिला न्यायालय के गेट नंबर 3 के पास चाय नाश्ता की दुकान का मालिक महादेव चौरसिया के पास अवैध मादक पदार्थ चरस रखे है जो इंदौर के किसी तस्कर को बेचने के लिये काउंटर पर चरस का पैकेट रखा है यदि तत्काल दबिश दीगयी तो सफलता मिल सकती है। उपनिरीक्षक द्वारा मय फोर्स के दबिश देकर उपरोक्त आरोपी को उसकी होटल से पकड़ा तथा तलाशी लेते 460 ग्राम चरस का होना पाया गया। उक्त चरस को जप्त कर आरोपी को धारा 8 सहपठित धारा 18 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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