इन्दौर -दिनांक 09 नवम्बर 2013- दिनांक 07/11/2013 को शाम 06/15 बजे करीबन जैन सुपारी एण्ड किराना स्टोर्स रोड नं. 24 नंदानगर इंदौर की दुकान में 02 व्यक्तियों द्बारा चाकू की नोक पर लूट की थी जिसकी दुकानदार द्बारा थाना परदेशीपुरा में रिर्पोट दर्ज कराते बताया था कि दो व्यक्तियों द्बारा चाकू की नोक पर दुकान से नगदी 20-22 हजार लूट कर ले गये पीछा करने पर ये दो व्यक्तियों को एक अन्य मोटर साईकिल पर एक अन्य व्यक्ति द्बारा भगा ले जाना पाया रिर्पोट पर थाना हाजा पर अपराध 757/13
धारा 392 ताहि.तीन अज्ञात आरोपियो के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक एवं श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री अजय जैन व थाना प्रभारी एस.के. दास के नेतृत्व में विवेचक श्री ए.सी.मिश्रा व थाने के पुलिसकर्मियो प्रआर. देवेन्द्रसिंह, आर. शैलेन्द्र आर. दिलीप, आर.अनिल व आर. गोविन्द आर. संदीप द्बारा विशेष प्रयास करते हुये 24 घण्टे के अंदर पतारसी करते हुये प्रकरण के अज्ञात आरोपीगण को ज्ञात करते हुये आरोपी 1 कालू उर्फ विशाल पिता राजू उर्प पंछी राठौर उम्र 20 साल नि. 127 आदर्श बीजासन नगर परदेशीपुरा इंदौर 2 जीतू उर्फ विशाल पिता कन्हैयालाल कैथवास उम्र 21 साल नि. सर्वहारानगर इंदौर को पकड़ा जाकर लूट की राशि इनके द्बारा प्रयुक्त चाकू बगैरह जप्त कर प्रयुक्त कर वाहन करिश्मा एमपी. 09-NW
को भी जप्त किया गया प्रकरण में एक अन्य आरोपी शीघ्र पकड़ा जावेगा।
प्रकरण में विशेष बात यह है कि आरोपी कालू उर्फ विशाल उर्फ विकास के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही पूर्व में की जाने से उसे एक वर्ष की अवधि के लिये जिलाधीश महोदय द्बारा जिलाबदर किया गया था किन्तु आरोपी कालू जेल में था तथा
01/11/2013 को ही जेल से छूटने पर जिलाबदर लागू रहने से उसकी मां द्बारा कालू उर्फ विशाल को बुरहानपुर उसकी मोसी के यहां छोड़ आयी थी किन्तु वह पुनः गुपचुप तरीके से वापस इंदौर आ गया था व पैसों के अभाव में यह अपराध घटित किया था जिसे 24 घण्टे के अंदर पकड़ा गया आरोपी कालू उर्फ विशाल उर्फ विकास द्बारा निष्कासन आदेश का उल्लघंन करने पर म.प्र. रासुका अधि. 1990 की धारा 14 के तहत पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
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