इन्दौर -दिनांक 05 नवम्बर 2013- इंदौर शहर में हर दिन जुड़ने वाली नयी आबादी की जानकारी पुलिस थाने पर हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन कराया जाकर लोक सम्पत्ति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सकें इस हेतु, इंदौर जिले में विधानसभा चुनाव वर्ष - 2013 को ध्यान में रखते हुये साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की दशा में जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांती बनाये रखने हेतु इंदौर जिले की राजस्व सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी इंदौर श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा जारी किये गये है-
1. किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जावे, इसके पूर्व मकान/दुकान किराये से न दी जावें।
2. घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हे रखा जावें।
3. छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जावें।
4. होटल, लॉज,धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावें एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जावें।
5. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जावें।
6. पेंईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जावें।
7. ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो तत्काल थाने पर विहित प्रारूप में दी जावे।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेंगी। उक्त आदेश दिनांक 22/11/13 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन, धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
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