इन्दौर -दिनांक 22 नवम्बर 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 03/09 आरोपी दीपक पिता प्रहलादसिंह के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. दीपक पिता प्रहलादसिंह (28) निवासी गौरीनगर इंदौर हाल ग्राम पिपड़ी, तह. बागली जिला देवास को धारा 8/20(ख)(2) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.12.08 को तत्कालिन निरीक्षक अजय कैथवास, थाना प्रभारी चंदननगर इंदौर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि काले रंग की पल्सर मोटरसायकल क्रं. एमपी-09/एमएम/6800 पर लाबरिया भैरू से दो लड़के आ रहे हैं, जिनके पास एक सफेद खाद की बोरी में मादक पदार्थ गांजा चरस है। थाना प्रभारी द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर संदिग्ध दीपक तथा हरीश साहू को लाबरिया भैरू परपकड़ा तथा संदेहियों की तलाशी लेते कुल 07 किलो 400 ग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त मोटरसायकल को जप्त कर आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में एक आरोपी हरीश पिता रामप्रसाद फरार है, इसलिए संपत्ति का निराकरण नही किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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