इन्दौर -दिनांक 28 अगस्त 2013- माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीद्गा महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त 2013 को सत्र प्रकरण कं्र. 466/10 के आरोपी विष्णु प्रसाद पिता बद्रीलाल, यशवंत पिता बद्रीलाल तथा धर्मेन्द्र पिता इंदरलाल चौधरी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. विष्णु प्रसाद पिता बद्रीलाल (35) निवासी भौरासला काकड़ रेवती रेंज इंदौर, 2. यशवंत पिता बद्रीलाल बोड़ानिया (37) निवासी सदर तथा 3. धर्मेन्द्र पिता इंदरलाल चौधरी (36) निवासी जिला जेल परिसर सरकारी क्वार्टर, खण्डवा जिला खण्डवा को धारा 302, 34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को आजीवन कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि हीरालाल दतोदिया ने थाना बाणगंगा जिला इंदौर पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह भौरासला काकड़ में निवास करता है तथा प्रेसीटेक्स फैक्ट्री में नौकरीकरता है। बद्रीलाल और संजय के मकान का विवाद का मामला एसडीएम न्यायालय इंदौर में चल रहा है। सुभाष जिसमें गवाह था, इस कारण से बद्रीलाल तथा उसके लड़के विष्णु और यशवंत रंजिश रखते थे। दिनांक 10.03.10 की रात लगभग 10.30 बजे, सुभाष खाना खाकर मकान के सामने रोड़ पर टहल रहा था तथा वह भी मकान के सामने खड़ा था। सुभाष को देखकर बद्रीलाल, विष्णु और यशवंत तथा इनका रिश्तेदार धर्मेन्द्र आ गये और चारों ने सुभाष को घेर लिया। विष्णु ने उसकी जेब से चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से विष्णु ने सुभाष के पेट पर मारा जिससे चोट लगने से खून निकलने लग, सुभाष गिर गया। उसने हल्ला किया तो संजय, सोनू, उदय व गिरीश आ गये। इन लोगो ने घटना देखी है। यह तथा संजू सुभाष को मोटरसाईकिल पर बिठाकर अरविंदो अस्पताल ले गये, जहॉ डॉक्टर ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। इस पर से अभियुक्तों के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लिये गये। अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान उपरांत अभियुक्तों के विरूद्व धारा 302, 34 भादवि के अंतर्गत अभियोग प्रस्तुत किया गया। प्रकरणमें शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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