Tuesday, August 13, 2013

02 आरोपियों को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 04 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 13 अगस्त 2013- माननीय विशष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशष प्रकरण कं्र. 12/08 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. अभिजीतसिंह उर्फ जीतसिंह पिता सुरजीतसिंह (24) निवासी 230 पलसीकर कॉलोनी इंदौर, 2. संदीपसिंह उर्फ हनी पिता कमलजीतसिंह (22) निवासी 437 एनेक्स विष्णुपरी, इंदौर को धारा 8/18(सी) स्वा.औ. एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27 जुलाई 2008 को उपनिरीक्षक कमलेश सिंगार थाना भंवरकुआ इंदौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति संदीप सिंह उर्फ हनी तथा जीत सिंह उर्फ अभिजीत सिंह, सिर पर काला कपडा बांधकर बुलेट मोटरसाईकिल क्र. एमपी-09/एलडी/8654 से राजीवगांधी चौराहा होते हुए खण्डवा रोड से जाने वाले है जो अफीम मादक पदार्थ प्लास्टि की थैली मे रखे हुए है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये बताये हुलिये तथा काले रंग की मोटरसाईकिल को आता देख घेराबंदी कर दोनो व्यक्तियों को पकडा गया। दोनो व्यक्तियों के बीच मोटरसाईकिल की सीट पर रखी थैली के बारे मे पूछने पर दोनो ने अफीम होना बताया। उक्त अफीम को जप्त कर आरोपियों को 8 सहपठित धारा 18(सी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री मण्डलोई विशष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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