Tuesday, June 11, 2013

क्राईम ब्रांच ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश, कृष्णबाग कालोनी में हुए महिला हत्याकाण्ड के आरोपी युगल गिरफतार

इन्दौर -दिनांक 11 जून 2013- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर रेन्ज (शहर) श्री राकेश गुप्ता ने विगत माह मई में थाना विजयनगर क्षेत्र में हुये हत्या के प्रकरण को सुलझाने हेतु श्री ओ.पी. त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक पूर्व शहर इन्दौर एवं श्री दिलीप सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा इन्दौर को निर्देशित किया था। 
उल्लेखनीय है कि, विगत 23 मई 2013 को 1000 कृष्णबाग कालोनी निवासी महिला शोभा पति प्रकाश चौहान (50) की अज्ञात बदमाशों द्वारा कपडे से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी घटना पर से थाना विजय नगर जिला इन्दौर पर अपराध क्रमांक 524/14 धारा 302 भादवि का प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया था। 
श्री दिलीप सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दौर द्वारा प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व झोन-1, श्री आबिद खॉन, नपुअ विजय नगर श्री के.के.शर्मा के द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों के बाबत जानकारी प्राप्त की गई एवं प्रकरण की केस डायरी का अवलोकन एवं विवेचनाकर्ता अधिकारी निरीक्षक थाना प्रभारी विजय नगरइन्दौर श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव से प्रकरण के बाबत चर्चा करने एवं मृतिका के बारे में जानकारी प्राप्त की गई एवं अधीनस्थ स्टॉफ को निर्देशित किया गया। 
विवचेना के दौरान ज्ञात हुआ कि महिला के घर पर लडके एवं लडकियों का आना-जाना लगा रहता था। इस आधार इस बाबत जानकारी प्राप्त करते मुखबिर द्वारा सउनि (अ) अमित दीक्षित एवं सउनि उमाशंकर यादव को सूचना दी गई कि घटना के कुछ समय पहले डिस्कवर बाईक पर एक प्रेमी युगल महिला के घर जाता दिखाई दिया था। प्राप्त सूचना के आधार पर टीम द्वारा बाईक सवार एवं लडकी के बारे में जानकारी प्राप्त करते ज्ञात हुआ कि शिवम तिवारी नामक युवक घटना के पूर्व डिस्कवर बाईक पर उस क्षेत्र में देखा गया था। 
टीम द्वारा शिवम तिवारी के मुव्हमेन्ट पर सूक्ष्मता से निगाह रखने पर ज्ञात हुआ कि वह किसी प्रायवेट ट्र्रेव्लस से ड्र्रायवरी का कार्य करता है। टीम द्वारा घेराबंदी करने पर शिवम तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। 
आरोपी शिवम तिवारी पिता कन्हैयालाल तिवारी उम्र 21 साल निवासी विजयश्रीनगर थाना ऐरोड्र्रम क्षेत्र इन्दौर अपनी पडोस में रहने वाली माशूका को लेकर महिला शोभा बाई केघर गया था। मृतिका शोभा बाई को आरोपी की माशूका पूर्व से परिचित होकर मौसीजी के नाम से जानती थी। घटना दिनांक को आरोपी शिवम एवं उसकी माशूका मौसीजी से मिलने गये वहां दोनो का मौसी से विवाद होने पर आरोपी शिवम ने मौसी को धक्का दे दिया जिसके गिरने पर लडकी ने उसके पैर पकडे एवं लोगो के आने के डर से आरोपी शिवम ने महिला का वहा लटके गमझे से गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान ही दोनो ने इन्दौर से फरार होने का प्लान बनाया जिसके लिए रूपयों की व्यवस्था हेतु मृतका के सोने के टॉॅप्स, पैर की पायजेब, बिछूडी एवं आलमारी में रखी पायजेब निकाल ली जिसे स्थानीय सराफा बाजार में बेचकर रूपयों की व्यवस्था की गई एवं अगले दिन प्रदेश से बाहर महाराष्ट्र्र शिर्डी चले गये। शिर्डी में आरोपियों द्वारा मृतका की एक पायजेब शिर्डी में बेची दी। आरोपियों से अपराध में लूटे गये सोने चांदी के जेवर एवं मश्रुका बरामद किये गये है। 
प्रकरण का पर्दाफाश करने में अपराध शाखा के सउनि उमाशंकर यादव, सउनि (अ) अमित दीक्षित, प्र.आर. ओमप्रकाश तिवारी, प्र.आर. विजय सिंह चौहान, प्र.आर. रविन्द्र सिंह कुशवाह,आरक्ष़्ाकद्वय योगेन्द्र सिंह चौहान, बलवन्त इंगले, महेन्द्र सिंह, सुभाष सूर्यवंशी, दीपक वर्मा एवं संजय दुरंगे की उल्लेखनीय भूमिका रहीं है। 

No comments:

Post a Comment