Tuesday, March 19, 2013

एनडीपीएस एक्ट में आरोपियों को 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 04 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 19 मार्च 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 29/09 आरोपी कय्‌यूम पिता असगर तथा जितेन्द्र पिता हुकुमसिंह चौधरी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. कय्‌यूम पिता असगर मुसलमान (35) निवासी ग्राम खेड़ी सिहोद, थाना मानपुर, जिला इंदौर को धारा 8/20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
2. जितेन्द्र पिता हुकुमसिंह चौधरी (30) निवासी ग्राम खेड़ी सिहोद, थानामानपुर, जिला इंदौर को धारा 29 सहपठित धारा 8 सहपठित धारा 20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि निरीक्षक जी.आर. गोलिया, थाना सांवेर जिला इंदौर में तत्कालिन थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 15 सितम्बर 2009 को 11.45 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति टी.व्ही.एस. मोटरसायकल नं. एमपी-09/जेएम/8721 से अवैध रूप से गांजा लेकर आ रहे हैं। थाना प्रभारी द्वारा मय फोर्स के राजोद फाटे पर नाकाबंदी कर मुखबिर द्वारा बताये हुलिया के अनुसार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया, जिनका नाम पता पूछते अपना नाम कय्‌यूम पिता असगर तथा जितेन्द्र पिता हुकुमसिंह गारी बताया, जितेन्द्र मोटरसायकल चला रहा था तथा कय्‌यूम पीछे बैठा था, कय्‌यूम के दोनो पैरों पर एक सफेद रंग की मटमेले प्लास्टिक की बोरी थी, उसकी तलाशी लेने पर कुल 02 किलो 330 ग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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