Tuesday, February 26, 2013

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी 03 वर्ष के कारावास एवं 04 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित


इन्दौर -दिनांक 26 फरवरी 2013- विद्गोष न्यायाधीश, एनडीपीएस, इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं. 11/06 आरोपी समीर पिता यतीन्द्र अवस्थी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी समीर पिता यतीन्द्र अवस्थी (33) निवासी श्रश अपार्टमेंट फ्लेट नं. 304, बैंक कॉलोनी पुराने अन्नपूर्णा थाने के, सामने इंदौर को धारा 8/20 बी (प्प्) बी एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02 मई 2006 को निरीक्षक उमेश शुक्ला नारकोटिक्स सेल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की मारूति 800 कार जिसका नं. एमपी-23/एल/2582 है जो अन्नपूर्णा के सामने श्रश अपार्टमेंट के सामने खड़ी है जिसमें अवैध रूप से तस्करी के लिये गांजा रखा है। सूचना पर मय फोर्स के पहुॅच कर घेरा बंदी कर आरोपी समीर अवस्थी को पकडा गया तथा इसके कब्जे से करीब 04 किलो 200 ग्राम गांजा जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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