Thursday, December 27, 2012

गंभीर चोट पहुॅचाने वाला आरोपी 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02 हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित


इन्दौर -दिनांक 27 दिसम्बर 2012- श्री व्ही.के. मिश्रा उप संचालक अभियोजन इंदौर ने बताया कि माननीय तेरहवे अपर सत्र न्यायाधिद्गा महोदय श्री अरूण कुमार शर्मा सा. द्वारा थाना जूनी इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 429/10 आरोपी अजय पिता अद्गाोक धावरी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी अजय पिता अद्गाोक निवासी बी. के. हरिजन कॉलोनी इंदौर को धारा 326 भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न देने पर तीन माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने बाबत आदेद्गा दिये गये।
          संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 16 फरवरी 2010 को थाना जूनी इंदौर पर एमव्हायएच से सूचना प्राप्त हुयी कि लखन पिता किद्गाोर को मारपीट में चाकू लगने से घायल होकर ईलाज हेतु लेकर आये है। सूचना पर से थाना जूनी इंदौर के प्रआर. द्गिावकुमार द्वारा फरियादी के कथन एमव्हायएच में उपस्थित होकर लिये। फरियादी लखन द्वारा बताया गया कि आरोपी अजय पिता अद्गाोक धावरी द्वारा उसे चाकू से मारकरगंभीर चोट पहुॅचायी है। उक्त कथन पर से थाना जूनी इंदौर पर अपराध क्रं. 60/10 पंजीबद्व कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया था।
          न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दद्गर्ााया गया है कि आरोपी द्वारा अभियोगी को जिस प्रकार से निर्दयतापूर्वक सखत एवं धारदार हथियार से चोट पहुॅचायी है, जो गंभीर प्रकृति की है एवं निर्दयी प्रवृत्ति का आरोपी किसी न्यायिक सहानुभूति का पात्र नही है एवं उसे उक्त सजा से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाद्गांकर अग्निहोत्री अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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