Thursday, November 29, 2012

गंभीर चोट पहुंचाने वाला आरोपी 04 वर्ष के कठोर कारावास व 02 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित

इन्दौर -दिनांक 29 नवम्बर 2012- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विमल कुमार छाजेड ने बताया कि माननीय तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीद्गा महोदय श्री अरूण कुमार शर्मा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र्र. 326/2011 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी राहुल पिता राजू डिस्को निवासी 1017 शांतीनगर मूसाखेडी इंदौर धारा 326 भादवि के आरोपी में दोषी पाते हुऐ 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया।
       संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14 नवम्बर 2010 को अनिल अपने घर के सामने खडा था तभी आरोपी राहुल ने उसे गंदी गंदी गालियां देते हुऐ आया व उसे नुकीले पत्थर से मारा एवं रिपोर्ट नही करने की धमकी देते हुये भाग गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना संयोगितागंज पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान पेद्गा किया गया था।
        प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजक श्री उमाद्गांकर अग्निहोत्री द्वारा की गयी।

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