Tuesday, September 4, 2012

थाना चंदननगर द्वारा गुण्डा अभियान के तहत गुण्डों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

इन्दौर -दिनांक 04 सितंबर 2012- कुखयात अपराधी इमरान उर्फ इम्मू उर्फ निजाम पिता इकरामा पहलवान (23) निवासी 301 चंदन नगर ई सेक्टर थाना चंदननगर इन्दौर के विरूद्ध इंदौर शहर के विभिन्न थानों पर हाल के कुछ वर्षों में कुल 22 अपराध पंजीबद्ध हुए है। यह मुखयतः अपने अन्य साथियों को साथ रखकर गिरोह बनाकर साम्प्रदायिक रूप से अत्यधिक संवेंदनशील थाना चंदन नगर क्षेत्र में गिरोह बना कर घरों में घुसकर मारपीट करने, तोडफोड करना, अवैध हथियार रखना, रास्ता रोककर आमजनों को जान से मारने की धमकी देने, सट्‌टा करना, चाकूबाजी करना, घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेडखानी करना, अडीबाजी कर अवैध वसूली करना, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना, समूह बनाकर आगजनी कर लोक शान्ति को भंग करना एवं प्राण घातक हमला करने जैसे आपराधिक दुष्कृत्य करते हुये लोक एवं सामाजिक व्यवस्था भंग करने की कोद्गिाद्गा करता रहा है।    
            कुखयात अपराधी इमरान थाना चंदन नगर के अपराध क्रमांक 277/12 एंव 312/12 में विगत काफी समय से फरार चल रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चम के आदेश क्र पुअ/पश्चम /इंदौर /रीडर /उदघोषणा/2012 दिनांक 31.08.2012 द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000/- रूपये की उदघोषणा की गई थी। कुखयात अपराधी इमरान उर्फ इम्मू उर्फ निजाम पिता इकरामा पहलवान की बढती आपराधिक गतिविधियों के आधार श्रीमान जिला दण्डाधिकारी के आदेश क्र0/49/डिटे/स्टे/2012 दिनांक 04.09.2012 द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत दिनांक 04.09.2012 को निरोध में लिया जाकर ग्वालियर जेल भेजा जा रहा है।
              इसी प्रकार कुखयात अपराधी मनीष उर्फ काला पिता सतीश राठौर (22) निवासी 62/2 गंगानगर इन्दौर का उपरोक्त पते पर निवास करता है जो कुखयात अपराधी होकर विगत काफी समय से आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहा है इसके विरूद्ध हाल की के कुछ वर्षो में लगभग एक दर्जन अपराध पंजीबद्ध हुए हैं इसके सभी आपराधिक कृत्य विधिमान्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं। मुखयतः यह अपने अन्य साथियों को साथ रखकर गिरोह बनाकर साम्प्रदायिक रूप से अत्यधिक संवेंदनशील थाना चंदन नगर क्षेत्र में गिरोह बना कर मारपीट करने, विरोध करने पर सामूहिक रूप से धमकाकर अडीबाजी करने, रास्ता रोककर महिलाओं के साथ छेडखानी करना एव घरो में घुसकर तोडफोड करने .जुआ एवं सट्रटा तथा चोरी जैसे आपराधिक कृत्य करते हुये लोक व्यवस्था भंग करने की कोद्गिाद्गा करता रहा है जिससे आम जनता के लोग अपना दैनिक कार्यो को करने में भी भय महसूस करते हैं।
          कुखयात अपराधी मनीष की बढती आपराधिक गतिविधियों के आधार श्रीमान न्यायालय अपर दण्डाधिकारी महोदय जिला इंदौर का आदेश क्र0/184/निष्कासन/री/2012 दिनांक 31/08/2012 द्वारा अनावेदक मनीष उर्फ काला पिता सतीश राठौर निवासी 62/2 गंगानगर इंदौर को जिला इंदौर एवं इंदौर जिले के सीमावर्ती जिलों उज्जैन, देवास, धार, खण्डवा एवं खरगोन से दिनांक 05/09/2012 से आगामी एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया गया।

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