इन्दौर -दिनांक 12 अगस्त 2012- निमाड़ क्षैत्रीय नाभावंशी फूलमाली समाज, इंदौर का प्रतिनिधी मंडल आज पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डॉ. आशीष सिंह से मिला तथा मालाकार हत्याकाण्ड में इंदौर पुलिस द्वारा रात-दिन मेहनत कर चार दिन के अंदर केस सुलझा लेने तथा आरोपियों के विरूद्ध चालान पेद्गा कर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान देने पर फूलमाली समाज की ओर से आभार मानकर पुलिस की प्रद्गांसा की।
उक्त प्रकरण में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव, तत्कालिन पुलिस अधीक्षक श्री मकरंद देउस्कर, तत्कालिन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेशचंद जैन, तत्कालिन नगर पुलिस अधीक्षक श्री जयवीर सिंह भदौरिया एवं तत्कालीन थाना प्रभारी हीरानगर बी.पी.एस. परिहार, एफएसएल टीम प्रभारी ज्यैष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण घटना स्थल पर अविलंब पहुॅचे, एफएसएल अधिकारी द्वारा वैज्ञानिक, भौतिक साक्ष्यों का संकलन कराया गया।
आरोपीगणों द्वारा लूट कारित करने के लिये संयुक्त तौर पर संम्प्रक्त हुये एवं सुनितामालाकर के साथ सामूहिक बलात्संग कारित किया था एवं तद्उपरांत इनके द्वारा चाकू से राजेद्गा, सुनीता, हार्दिक एवं वंदन की हत्या कारित की थी।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री एम.एल. बागोरा, अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
उक्त प्रकरण में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव, तत्कालिन पुलिस अधीक्षक श्री मकरंद देउस्कर, तत्कालिन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेशचंद जैन, तत्कालिन नगर पुलिस अधीक्षक श्री जयवीर सिंह भदौरिया एवं तत्कालीन थाना प्रभारी हीरानगर बी.पी.एस. परिहार, एफएसएल टीम प्रभारी ज्यैष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण घटना स्थल पर अविलंब पहुॅचे, एफएसएल अधिकारी द्वारा वैज्ञानिक, भौतिक साक्ष्यों का संकलन कराया गया।
आरोपीगणों द्वारा लूट कारित करने के लिये संयुक्त तौर पर संम्प्रक्त हुये एवं सुनितामालाकर के साथ सामूहिक बलात्संग कारित किया था एवं तद्उपरांत इनके द्वारा चाकू से राजेद्गा, सुनीता, हार्दिक एवं वंदन की हत्या कारित की थी।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री एम.एल. बागोरा, अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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