Friday, August 24, 2012

हत्या के प्रयास के मामले में आरोपियों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं. 329/2011 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. विजय पिता अर्जुन सिंह भाटी (28) निवासी माण्डव जिला धार 2. राजू पिता नारायण सिंह (38) निवासी सदर को धारा 307, 34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी विजय भाटी को धारा 307 भादवि में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेश पारित किये गये तथा आरोपी राजू चौहान को धारा 307,34 भादवि में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेश पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री पी.एल. मालवीय अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04 फरवरी 2011 को फरियादी सोनू उर्फ सुनील ने थाना एरोड्रम जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वह अंबिका नगर इंदौर में रहता है तथा ऑटो चलाता है, शाम 06.30 बजे अपनी डिस्कवर मोटर साइकिल से संजय भाटी को पीछे बैठाकर घर से जावरा कम्पाउण्ड संजय को डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, जैसे ही वह खड़े गणपति मंदिर के आगे ए.पी.टी.सी. सुपर बाजार के पास पहुंचे तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल से दो व्यक्तियों ने आकर ओव्हरटेक किया तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने दोनो के ऊपर तेजाब फेंक दिया जो उसके चेहरे पर, दाहिनी ऑख, मुॅह, छाती, दोनो जांघ, हाथ की कलाई में तथा संजय के चेहरे व गले के पास काफी जल गया। तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को उसने पहचान लिया उसका नाम विजय भाटी निवासी माण्डू । पुरानी रंजिश को लेकर विजय एवं उसके साथी ने एक मत होकर जान से खत्म करने की नियत से तेजाब फेंककर जला दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना एरोड्रम अपराध धारा 307,34 भादवि का पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय पेश किया गया था।

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