इन्दौर -दिनांक 10 जुलाई 2012- निवेशक संघ मेसर्स पेनजॉन फार्मा लिमिटेड स्कीम नं 54 मान हाउस बिल्डिग इंदौर द्वारा दिनांक 1.09.09 को एक आवेदन पत्र धोखाधडी ,अपराधिक षडयंत्र एवं अमानत मे खयानत की एक द्गिाकायत 1. मनोज कोठारी प्रबध निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 2. अंजु मनोज कोठारी पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 3. कीर्तिकुमार शाह पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 105बी कालिंदी पार्क , श्रीनगर एक्स इंदौर के विरूध दिया था। उसमे उल्लेख किया गया था कि उपरोक्त आरोपियो द्वारा मेसर्स पेनजॉन फार्मा लिमिटेड नामक कपंनी का निगमन वर्ष 1994 मे किया था। जिसमे दवाईयो के निर्माण एवं विक्रय का व्यवसाय कार्य किया जाना दद्गर्ााया गया था। निवेद्गाको से दवाईयो के निर्माण के व्यवसाय के नाम पर सवधि एक वर्ष जमा योजना समय समय पर निवेद्गाको से दवाईयो के निर्माण व्यवसाय के नाम पर करोडो रूपये मियादी जमा योजना के अन्तर्गत एकत्रित करने हेतु 12.50 प्रतिद्गात ब्याज का प्रलोभन देकर निवेद्गाको को योजना तैयार कर बताई। निवेद्गाको ने अपने रूपये कंपनी मे जमाकराये निवेशको को रसीद व परिपक्वता तिथि पर देय राद्गिा का चैक प्रदान किये गये थे। उक्त योजना मे कंपनी मात्र 46 लाख 98 हजार रू एकत्र कर सकती थी ,किन्तु कंपनी ने षडयंत्र पूर्वक अधिक राधि जमा की व जमा किये गये पैसे कपंनी के व्यवसाय मे न लगते हुऐ अपने व्यक्तिगत व परिजनो के नाम से संम्पत्ति एकत्र की निवेद्गाको के द्वारा अपनी राद्गिा मांगी तो निवेशको को भूगतान करने के इंकार कर दिया। मेसर्स पेनजॉन फार्मा लिमिटेड मध्य प्रदेद्गा निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम के तहत एक वित्तीय स्थापना है। इस वित्तीय स्थापना ने बतायी गयी योजना के अनुरूप निक्षेपो की वापसी नही की गई। इस पर से करीब 70 निवेद्गाको ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्व के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसपर से ओपी विजयनगर थाना एमआयजी पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु निर्देद्गिात किया गया था। जिस पर से थाना एमआयजी पर दिनांक 2.03.10 को अपराध क्र 288/10 धारा 420,406,34 भादवि एवं मध्य प्रदेद्गा निवेद्गाको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।
प्रकरण मे आरोपी 1. मनोज कोठारी प्रबध निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 2. अंजुमनोज कोठारी पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 3. कीर्तिकुमार शाह पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 105बी कालिंदी पार्क , श्रीनगर एक्स इंदौर की गिरफतारी के भरसक प्रयास किये गये किन्तु आरोपियो की गिरफतारी मे सफलता प्राप्त नही हो सकी एवं आरोपियो के इंदौर से लगातर फरार रहने एवं आरेपियो के पास अन्तराष्ट्रीय पासपोर्ट की सूचना एवं विदेद्गा जाने की संम्भावना होने पर पासपोर्ट अधिकारी मध्य प्रदेद्गा भोपाल को पासपोर्ट रघ करने हेतु भेजा गया। आरोपियो के लगतार प्रकरण मे फरार रहने से आरोपियो पर श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपियो की गिरतारी पर 10 हजार रू इनाम की उदधोषणा की गई। फरार आरोपियो की तलाद्गा हेतु श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विभिन्न शहरो एवं महानगरो को सूचित किया गया था। किन्तु आरोपियो की गिरफतारी नही हो पा रही थी। इस पर से क्लेक्टर महोदय इंदौर द्वारा मेसर्स पेनजॉन फार्मा के 1. मनोज कोठारी प्रबध निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 2. अंजु मनोज कोठारी पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 3. कीर्तिकुमार शाह पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 105बी कालिंदी पार्क , श्रीनगर एक्सइंदौर की संम्पति कुर्क किये जाने के आदेद्गा दिनांक 3.07.10 को पारित किया गया। प्रकरण मे आरोपियो की गिरफतारी के हर विधिसमत प्रयास किये गये किन्तु आरोपियो की गिरफतारी संम्भव नही हो सकी। फलस्वरूप प्रकरण मे अनुसंधान पूर्ण करते हुऐ धारा 299 जाफौ के अन्तर्गत अभियोग पत्र क्र 442/11 दिनांक 3.10.11 का आरोपी क्रमद्गा 1. मनोज कोठारी प्रबध निदेशक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 2. अंजु मनोज कोठारी पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 3. कीर्तिकुमार शाह पूर्णकालिक निदेशक नि. 105बी कालिंदी पार्क , श्रीनगर एक्स इंदौर के विरूध माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जो फौमुन 20152/11 दिनांक 12.10.11 पर दर्ज होकर माननीय जेएमएफसी महोदय के न्यायालय मे विचाराधीन है। न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज कोठारी , अंजु कोठारी , किर्ती कुमार शाह के विरूध दिनांक 4.05.12 को स्थायी वारंट जारी कर दिया गया एवं प्रकरण मे श्रीमान पुलिस महानिदेद्गाक मध्य प्रदेद्गा , भोपाल द्वारा आरोपियो की गिरफतारी पर 25000 रू के इनाम उदधोषणा जारी की गई।
उपरोक्त आरोपीगणो के लगातार के गिरफतारी के प्रयास किये गयेपरन्तु गिरफतारी नही हो पाने पर श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय जिला इंदौर श्री साई मनोहर द्वारा एक टीम अमरेन्द्र ंिसह नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर इंदौर के नेत्तृव मे गठीत की गई जिसमे उप निरीक्षक सोमा मलिक , आर रणवीरसिंह , आर सुरेश मिश्रा को सम्मलित किया गया। श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिद्गाा निर्देश प्रदाय कर टीम का प्रकरण मे फरार आरेपियो की गिरफतारी हेतु लगाया गया। जिस पर से गटीत टीम द्वारा आरोपियो की गिरफतारी के प्रयास किये जाने लगे तभी टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि प्रकरण का आरोपी मनोज पिता नगीन कोठारी को परिवार सहित मुम्बई महाराष्ट्र मे देखा गया है। जिस पर उनि सोमा मलिक , आर रणवीरसिंह , आर सुरेद्गा मिश्रा को तत्काल वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अमरेन्द्रंिसह नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर के मार्गदर्द्गान मे मुम्बई रवाना किया गया। टीम द्वारा मुम्बई पहुचकर आरोपियो को संम्भावित स्थान अंधरी , लोखण्डवाला , कान्दीवली , गौरेगांव इर्स्ट , डिण्डोसी , आद्गोवारा , गोकुलधाम , यद्गाोधाम इत्यादि स्थानो पर आरोपियो की तलाद्गा टीम द्वारा लगातार की गई जिसपर से आरोपियो के निवासस्थान व कार्यालय कोचिन्हित किया गया। प्रकरण के आरोपियान चतुर ,चालक एवं शातिर प्रवत्ति के होकर हर बार पुलिस की पकड से निकल जाते थे। टीम द्वारा लगातार 12 दिनो की अथक प्रयास एवं मेहनत एवं उत्कृष्ट व्यवासायकि कार्य क्षमता का परिचय देते हुऐ आरोपियो की गिरफतारी सुनिद्गिचत करने के लिये रणनिति बनाई गई। तभी टीम को सूचना प्राप्त हुई की आरोपी मनोज कोठारी मुम्बई एयरपोर्ट से कलकत्ता भागने की फिराक मे है। तब टीम द्वारा तत्काल वरिष्ट अधिकारियो को सूचना दी गई। अधिकारियो से दिद्गाा निर्देद्गा प्राप्त कर टीम तत्काल मुम्बई एयरपोर्ट पहुची , टीम द्वारा सघनता व चतुराई से आरोपी की पहचान निर्धारत कर आरोपी को पकडने का प्रयास किया। टीम के आरक्षक 2750 रणवीरंिसह एवं आर 795 सुरेश मिश्रा को धक्का देकर आरोपी द्वारा भागने का अथक प्रयास किया गया किन्तु आरक्षको की मुस्तेैदी व उत्कृष्ट कर्त्तव्य परिचय देते हुऐ आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी द्वारा अपने आप को छुडाने के लिये मनौवैज्ञानिक तरीका से पुलिस पर दवाब बनाने की कोद्गिाद्गा की जिसमें वह असफल रहा। टीम द्वारा इंदौर तत्काल वरिष्ट अधिकारियो को आरोपी के हिरासत मे लेने की सूचना दी गई। जिस पर से वरिष्टअधिकारियो से निर्देद्गा प्राप्त होने पर तत्काल आरोपी को इंदौर लाया जाकर थाना विजयनगर पुलिस के सुपुर्द किया गया। आरोपी के विरूध देद्गा के विभिन्न राज्यो मे अमानत मे खयानत व अपराधिक षडयंत्र के कई मामले पंजीबद्ध होकर स्थाई वारंट जारी हुऐ है। जिसमें मध्य प्रदेद्गा ,राजस्थान , बिहार , महाराष्ट्र, कल्कत्ता , छतीसगढ , हिमाचल प्रदेश , उत्तर प्रदेश , असम , हरियाण , दिल्ली इत्यादि प्रदेश मे आरोपी विरूध लगभग 200 स्थाई वांरट जारी हुऐ है। जिनको उक्त फरार अपराधी की तलाश थी।
प्रकरण मे आरोपी 1. मनोज कोठारी प्रबध निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 2. अंजुमनोज कोठारी पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 3. कीर्तिकुमार शाह पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 105बी कालिंदी पार्क , श्रीनगर एक्स इंदौर की गिरफतारी के भरसक प्रयास किये गये किन्तु आरोपियो की गिरफतारी मे सफलता प्राप्त नही हो सकी एवं आरोपियो के इंदौर से लगातर फरार रहने एवं आरेपियो के पास अन्तराष्ट्रीय पासपोर्ट की सूचना एवं विदेद्गा जाने की संम्भावना होने पर पासपोर्ट अधिकारी मध्य प्रदेद्गा भोपाल को पासपोर्ट रघ करने हेतु भेजा गया। आरोपियो के लगतार प्रकरण मे फरार रहने से आरोपियो पर श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपियो की गिरतारी पर 10 हजार रू इनाम की उदधोषणा की गई। फरार आरोपियो की तलाद्गा हेतु श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विभिन्न शहरो एवं महानगरो को सूचित किया गया था। किन्तु आरोपियो की गिरफतारी नही हो पा रही थी। इस पर से क्लेक्टर महोदय इंदौर द्वारा मेसर्स पेनजॉन फार्मा के 1. मनोज कोठारी प्रबध निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 2. अंजु मनोज कोठारी पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 3. कीर्तिकुमार शाह पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 105बी कालिंदी पार्क , श्रीनगर एक्सइंदौर की संम्पति कुर्क किये जाने के आदेद्गा दिनांक 3.07.10 को पारित किया गया। प्रकरण मे आरोपियो की गिरफतारी के हर विधिसमत प्रयास किये गये किन्तु आरोपियो की गिरफतारी संम्भव नही हो सकी। फलस्वरूप प्रकरण मे अनुसंधान पूर्ण करते हुऐ धारा 299 जाफौ के अन्तर्गत अभियोग पत्र क्र 442/11 दिनांक 3.10.11 का आरोपी क्रमद्गा 1. मनोज कोठारी प्रबध निदेशक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 2. अंजु मनोज कोठारी पूर्णकालिक निदेद्गाक नि. 42 ई साकेत नगर इंदौर 3. कीर्तिकुमार शाह पूर्णकालिक निदेशक नि. 105बी कालिंदी पार्क , श्रीनगर एक्स इंदौर के विरूध माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जो फौमुन 20152/11 दिनांक 12.10.11 पर दर्ज होकर माननीय जेएमएफसी महोदय के न्यायालय मे विचाराधीन है। न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज कोठारी , अंजु कोठारी , किर्ती कुमार शाह के विरूध दिनांक 4.05.12 को स्थायी वारंट जारी कर दिया गया एवं प्रकरण मे श्रीमान पुलिस महानिदेद्गाक मध्य प्रदेद्गा , भोपाल द्वारा आरोपियो की गिरफतारी पर 25000 रू के इनाम उदधोषणा जारी की गई।
उपरोक्त आरोपीगणो के लगातार के गिरफतारी के प्रयास किये गयेपरन्तु गिरफतारी नही हो पाने पर श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय जिला इंदौर श्री साई मनोहर द्वारा एक टीम अमरेन्द्र ंिसह नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर इंदौर के नेत्तृव मे गठीत की गई जिसमे उप निरीक्षक सोमा मलिक , आर रणवीरसिंह , आर सुरेश मिश्रा को सम्मलित किया गया। श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिद्गाा निर्देश प्रदाय कर टीम का प्रकरण मे फरार आरेपियो की गिरफतारी हेतु लगाया गया। जिस पर से गटीत टीम द्वारा आरोपियो की गिरफतारी के प्रयास किये जाने लगे तभी टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि प्रकरण का आरोपी मनोज पिता नगीन कोठारी को परिवार सहित मुम्बई महाराष्ट्र मे देखा गया है। जिस पर उनि सोमा मलिक , आर रणवीरसिंह , आर सुरेद्गा मिश्रा को तत्काल वरिष्ट पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अमरेन्द्रंिसह नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर के मार्गदर्द्गान मे मुम्बई रवाना किया गया। टीम द्वारा मुम्बई पहुचकर आरोपियो को संम्भावित स्थान अंधरी , लोखण्डवाला , कान्दीवली , गौरेगांव इर्स्ट , डिण्डोसी , आद्गोवारा , गोकुलधाम , यद्गाोधाम इत्यादि स्थानो पर आरोपियो की तलाद्गा टीम द्वारा लगातार की गई जिसपर से आरोपियो के निवासस्थान व कार्यालय कोचिन्हित किया गया। प्रकरण के आरोपियान चतुर ,चालक एवं शातिर प्रवत्ति के होकर हर बार पुलिस की पकड से निकल जाते थे। टीम द्वारा लगातार 12 दिनो की अथक प्रयास एवं मेहनत एवं उत्कृष्ट व्यवासायकि कार्य क्षमता का परिचय देते हुऐ आरोपियो की गिरफतारी सुनिद्गिचत करने के लिये रणनिति बनाई गई। तभी टीम को सूचना प्राप्त हुई की आरोपी मनोज कोठारी मुम्बई एयरपोर्ट से कलकत्ता भागने की फिराक मे है। तब टीम द्वारा तत्काल वरिष्ट अधिकारियो को सूचना दी गई। अधिकारियो से दिद्गाा निर्देद्गा प्राप्त कर टीम तत्काल मुम्बई एयरपोर्ट पहुची , टीम द्वारा सघनता व चतुराई से आरोपी की पहचान निर्धारत कर आरोपी को पकडने का प्रयास किया। टीम के आरक्षक 2750 रणवीरंिसह एवं आर 795 सुरेश मिश्रा को धक्का देकर आरोपी द्वारा भागने का अथक प्रयास किया गया किन्तु आरक्षको की मुस्तेैदी व उत्कृष्ट कर्त्तव्य परिचय देते हुऐ आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी द्वारा अपने आप को छुडाने के लिये मनौवैज्ञानिक तरीका से पुलिस पर दवाब बनाने की कोद्गिाद्गा की जिसमें वह असफल रहा। टीम द्वारा इंदौर तत्काल वरिष्ट अधिकारियो को आरोपी के हिरासत मे लेने की सूचना दी गई। जिस पर से वरिष्टअधिकारियो से निर्देद्गा प्राप्त होने पर तत्काल आरोपी को इंदौर लाया जाकर थाना विजयनगर पुलिस के सुपुर्द किया गया। आरोपी के विरूध देद्गा के विभिन्न राज्यो मे अमानत मे खयानत व अपराधिक षडयंत्र के कई मामले पंजीबद्ध होकर स्थाई वारंट जारी हुऐ है। जिसमें मध्य प्रदेद्गा ,राजस्थान , बिहार , महाराष्ट्र, कल्कत्ता , छतीसगढ , हिमाचल प्रदेश , उत्तर प्रदेश , असम , हरियाण , दिल्ली इत्यादि प्रदेश मे आरोपी विरूध लगभग 200 स्थाई वांरट जारी हुऐ है। जिनको उक्त फरार अपराधी की तलाश थी।
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