इन्दौर -दिनांक 16 जुलाई 2012-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री ए.साई. मनोहर ने बताया कि दिनांक 06.06.12 को पलासिया मस्जिद के पीछे मैदान में संजू पिता बाबूलाल चौहान (24) निवासी आलोक नगर मूसाखेड़ी इंदौर की अधजली लाश प्राप्त हुई थी। जिस पर से थाना तुकोगंज पर अपराध क्रं. 401/12 धारा 302 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरूद्व कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है, अज्ञात आरोपी की तलाश करते कोई पता नही चला है।
इसी प्रकार दिनांक 27.06.12 को रीगल चौराहे के पास ज्यूस सेंटर के सामने आम रोड़ पर फरियादी धर्मेन्द्र पिता अंतरसिंह पंवार निवासी 59/2 मारूति पैलेस थाना चंदननगर इंदौर पर पुरानी रंजीश को लेकर आरोपियान त्रिलोक, मनोज, रवि एवं राधेश्याम द्वारा आग्नेय शस्त्रो से फायर कर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिससे फरियादी धर्मेन्द्र के चेहरे पर छर्रे लगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना तुकोगंज पर अपराध क्रं. 459/12 धारा 307,34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना आरोपी मनोज, रवि,एवं राधेश्याम की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रकरण में आरोपी त्रिलोक पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी राजनगर फरार है।
उक्त प्रकरणों के आरोपी अज्ञात/फरार है, अज्ञात/फरार आरोपी की तलाश व गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु जो कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मचारी अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी करेगा/गिरफ्तारी हेतु सही सूचना देगा, जिससे अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। उसे प्रत्येक के लिये 10,000 रूपये ( दस हजार रूपये ) के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा।
इसी प्रकार दिनांक 27.06.12 को रीगल चौराहे के पास ज्यूस सेंटर के सामने आम रोड़ पर फरियादी धर्मेन्द्र पिता अंतरसिंह पंवार निवासी 59/2 मारूति पैलेस थाना चंदननगर इंदौर पर पुरानी रंजीश को लेकर आरोपियान त्रिलोक, मनोज, रवि एवं राधेश्याम द्वारा आग्नेय शस्त्रो से फायर कर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिससे फरियादी धर्मेन्द्र के चेहरे पर छर्रे लगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना तुकोगंज पर अपराध क्रं. 459/12 धारा 307,34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना आरोपी मनोज, रवि,एवं राधेश्याम की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रकरण में आरोपी त्रिलोक पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी राजनगर फरार है।
उक्त प्रकरणों के आरोपी अज्ञात/फरार है, अज्ञात/फरार आरोपी की तलाश व गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु जो कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मचारी अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी करेगा/गिरफ्तारी हेतु सही सूचना देगा, जिससे अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। उसे प्रत्येक के लिये 10,000 रूपये ( दस हजार रूपये ) के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा।
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