इन्दौर -दिनांक 26 जून 2012- दिनांक 25-26/06/2012 की दरम्यानी रात को थाना मानपुर यशवन्त नगर भारत पेट्रोलपम्प पर डकैती की योजना बनाते हुये 06 बदमाश व 01 महिला को एक सफारी गाडी एम.पी-09/सी.डी/6300 के साथ एक देशी कट्टा, तलवार, धारिया, डंडे, फरसे के साथ थाना मानपुर, बडगोंदा व महू पुलिस के संयुक्त प्रयास व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इन्दौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महू के निर्देशन में घेराबन्दी कर पकडा गया, बदमाशों के नाम निम्न है :-
01.गुलाब पिता मंगलसिंह (26) निवासी ग्राम कोकरी थाना गंधवानी जिला धार ।
02.यशवन्त पिता बिलामसिंह (19) निवासी ग्राम पिपल्दा थाना गंधवानी जिला धार।
03. छिबरी बाई पति सोहनसिंह भील (28) निवासी ग्राम पिपल्दा थाना गंधवानी जिला धार।
04.नूरसिंह पिता धनसिंह (30) भील निवासी ग्राम पिपल्दा पटलियापुरा थाना गंधवानी जिला धार।
05.रूमालसिंह पिता मगन मानकर भिलाला (28) निवासी बरखेडाथाना बाघ जिला धार।
06. पवन पिता उत्तम राव मराठा (20) निवासी राजगढ जिला धार।
07.निलेश राव पिता उत्तम राव मराठा (23) निवासी राजगढ जिला धार।
उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना मानपुर में अप0क्रं0 203/12 धारा 399,402 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त आरोपियों से पूछताछ के दौरान आरोपी गुलाब, यशवन्त, नूरसिंह, छिबरीबाई ने थाना महू के अप0क्रं0 122/12 धारा 457,380 भादवि की चोरी की घटना करना कबूल किया व चोरी में सोहनसिंह, महेन्द्र, करण व सोहन के 3-4 साथी के साथ चोरी की घटना करना व चोरी का माल गलाने के लिये पवन राव व निलेश राव को देना व रमेश राठौर को चोरी का माल बेचने को देना बताया। उक्त आरोपी के मेमो पर लगभग 01 किलो सोने के आभूषण व नगदी 1,89,300 रूपये जप्त किये गये। थाना महू के अप0क्रं0 122/12 धारा 457,380 भादवि में आरोपी गुलाब, यशवन्त, नूरसिंह, छिबरी बाई, रूमालसिंह को व पवन राव, निलेश राव व रमेश पिता दयाराम राठौर (65) निवासी गंधवानी जिला धार को धारा 457,380,412 भादवि में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज न्यायालय पुलिस रिमाण्ड प्राप्ति हेतु पेशकिया जा रहा है।
उल्लेखनिय है कि दिनांक 28-29 फरवरी 2012 की दरम्यानी रात को अज्ञात चोरों ने थाना महू के मेनस्ट्रीट वर्धमान हैण्डलूम की दुकान में छत पर से चढकर चोरी की घटना घटित की थी, जिसमें 23,61,000 रूपये नगद व 120 तोला सोने के आभूषण चोरी किये थे। उक्त घटना के संबंध में निलेश जैन पिता प्रकाशचन्द्र जैन (38) निवासी 58 मेनस्ट्रीट महू की रिपोर्ट पर अप0क्रं0 122/2012 धारा 457,380 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस महू के द्वारा उक्त अपराध में 07 पुरूष व 01 महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लगभग 01 किलो वजनी सोने के आभूषण व नगदी 1,89,300 रूपये कुल मश्रुका लगभग 30 लाख रूपये मूल्य की सम्पत्ति जप्त की गई। प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश व बरामदगी के प्रयास जारी है। उक्त प्रकरण में आरोपियों को पकडवाने व बरामदगी करवाने में प्र.आर 1521 जितेन्द्र मिश्रा की प्रमुख भूमिका रही।
01.गुलाब पिता मंगलसिंह (26) निवासी ग्राम कोकरी थाना गंधवानी जिला धार ।
02.यशवन्त पिता बिलामसिंह (19) निवासी ग्राम पिपल्दा थाना गंधवानी जिला धार।
03. छिबरी बाई पति सोहनसिंह भील (28) निवासी ग्राम पिपल्दा थाना गंधवानी जिला धार।
04.नूरसिंह पिता धनसिंह (30) भील निवासी ग्राम पिपल्दा पटलियापुरा थाना गंधवानी जिला धार।
05.रूमालसिंह पिता मगन मानकर भिलाला (28) निवासी बरखेडाथाना बाघ जिला धार।
06. पवन पिता उत्तम राव मराठा (20) निवासी राजगढ जिला धार।
07.निलेश राव पिता उत्तम राव मराठा (23) निवासी राजगढ जिला धार।
उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना मानपुर में अप0क्रं0 203/12 धारा 399,402 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त आरोपियों से पूछताछ के दौरान आरोपी गुलाब, यशवन्त, नूरसिंह, छिबरीबाई ने थाना महू के अप0क्रं0 122/12 धारा 457,380 भादवि की चोरी की घटना करना कबूल किया व चोरी में सोहनसिंह, महेन्द्र, करण व सोहन के 3-4 साथी के साथ चोरी की घटना करना व चोरी का माल गलाने के लिये पवन राव व निलेश राव को देना व रमेश राठौर को चोरी का माल बेचने को देना बताया। उक्त आरोपी के मेमो पर लगभग 01 किलो सोने के आभूषण व नगदी 1,89,300 रूपये जप्त किये गये। थाना महू के अप0क्रं0 122/12 धारा 457,380 भादवि में आरोपी गुलाब, यशवन्त, नूरसिंह, छिबरी बाई, रूमालसिंह को व पवन राव, निलेश राव व रमेश पिता दयाराम राठौर (65) निवासी गंधवानी जिला धार को धारा 457,380,412 भादवि में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज न्यायालय पुलिस रिमाण्ड प्राप्ति हेतु पेशकिया जा रहा है।
उल्लेखनिय है कि दिनांक 28-29 फरवरी 2012 की दरम्यानी रात को अज्ञात चोरों ने थाना महू के मेनस्ट्रीट वर्धमान हैण्डलूम की दुकान में छत पर से चढकर चोरी की घटना घटित की थी, जिसमें 23,61,000 रूपये नगद व 120 तोला सोने के आभूषण चोरी किये थे। उक्त घटना के संबंध में निलेश जैन पिता प्रकाशचन्द्र जैन (38) निवासी 58 मेनस्ट्रीट महू की रिपोर्ट पर अप0क्रं0 122/2012 धारा 457,380 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस महू के द्वारा उक्त अपराध में 07 पुरूष व 01 महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लगभग 01 किलो वजनी सोने के आभूषण व नगदी 1,89,300 रूपये कुल मश्रुका लगभग 30 लाख रूपये मूल्य की सम्पत्ति जप्त की गई। प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश व बरामदगी के प्रयास जारी है। उक्त प्रकरण में आरोपियों को पकडवाने व बरामदगी करवाने में प्र.आर 1521 जितेन्द्र मिश्रा की प्रमुख भूमिका रही।
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