Thursday, May 3, 2012

आरोपी एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

इन्दौर -दिनांक 03 मई 2012- डीपीओ श्री ए.के. स्वर्णकार ने बताया कि थाना एरोड्रम विरूद्व सुरेद्गा, सत्र प्रकरण क्रं. 203/11 में माननीय तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीद्गा महोदय श्री अरूण कुमार शर्मा सा. द्वारा निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी सुरेद्गा पिता सत्यनारायण (21) निवासी कंडिलपुरा इंदौर को धारा 332 भादवि में दोषी पाते हुये एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
    घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20/08/2000 को थाना लसूड़िया में पदस्थ उपनिरीक्षक संजय वर्मा, अपहरण की घटना के संबंध में अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर अजय प्रतापसिंह के साथ रात्रि लगभग 08.30 बजे संदिग्ध का पता लगाने हेतु संगम नगर जा रहे थे तभी द्गिाल्पा केम्प के सामने दो व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की मोटर सायकल याम्हा पर जाते हुये दिखायी दिये। संदिग्ध दिखायी देने पर रोककर जब पूछताछ की तो इन्होने अपना नाम श्याम और सुरेद्गा बताया परन्तु वाहन के कागजात एवं ड्रायविंग लायसेंस नही थे तब उन्हे उनि संजय वर्मा तस्दीक हेतु एरोड्रम थाने लाने लगे तो श्याम ने पास पड़ी ईट उठाली और संजय वर्मा के सिर पर मार दी। सुरेद्गा ने भी पत्थर मारा जिससे सिर में चोट आकर खून बहने लगा था । दोनो संदिग्ध वहॉ से भाग गये थे, थाना एरोड्रम पर सूचना दिये जाने पर अपराधिक प्रकरण कायम किया जाकर विवेचना पश्चात्‌ चालान न्यायालय पेद्गा किया गया था। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाद्गांकर अग्निहोत्री अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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