Monday, April 30, 2012

फ्रेण्डशिप क्लब के नाम से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को 4 वर्ष की सजा तथा अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 30 अप्रैल 2012- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के. स्वर्णकार ने बताया कि माननीय बारहवे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण क्रं. 615/10 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. हरीसिंह पिता सीताराम निवासी 504/2 मालवीय नगर, 2. जितेन्द्र पिता दुर्गाप्रसाद निवासी 15/1 गोमा की फेल, 3. राजेश पिता भंवरलाल निवासी 168/2 मालवीय नगर, 4. भविष्य पिता देवनारायण को धारा 420/34, 468/34, 471/34 भादवि की प्रत्येक धारा में, प्रत्येक आरोपी को 4-4 वर्ष के कारावास एवं 2-2 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
    संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि आरोपियों द्वारा धोखा देने के उद्‌देश्य से दिनांक 23/06/10 को दैनिक समाचार में प्रिया फ्रेण्डशिप क्लब एवं दिल्लगी फ्रेण्डशिप क्लब के नाम से विज्ञापन दिया जिसे पढ़कर प्रार्थी ओमप्रकाश ने विज्ञापन में दिये नंबर पर संपर्क किया तो फोन पर अभियुक्त भविष्य मिला जिसने क्लब का मेम्बर बनने के लिये युनियन बैंक ऑफ इंडिया में 500 रूपयें जमा करवाने के लिये कहा, पुनः आरोपी भविष्य से संपर्क करते 1500 रूपयें जमा करने को कहा गया। 1500 रूपयें जमा करने के बाद संपर्क किया तो उसने उक्त जमा रूपयें वापिस लौटाने से इंकार कर दिया। इस प्रकार फर्जी दस्तावेज एवं फर्जी खाता खुलवाकर एटीएम कार्ड प्राप्त कर प्रार्थी ओमप्रकाश की जमा राशी अनाधिकृत रूप से आहरित की। उक्त प्रकरण में थाना पलासिया द्वारा अपराधिक प्रकरण कायम किया जाकर सभी आरोपीगणों के विरूद्व अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री पी.एल. मालवीय एजीपी इंदौर द्वारा की गयी।

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