इन्दौर -दिनांक 19 अप्रैल 2012- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के. स्वर्णकार ने बताया कि माननीय तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीद्गा महोदय श्री अरूण कुमार शर्मा सा. द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 224/2011 में निर्णय पारित करते हुऐ प्रकरण के आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतूसिंह पिता मोरसिंह (20) निवासी ग्राम धुरेरी थाना बेटमा को धारा 307 भादवि के अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 323 सहपठित धारा 34 भादवि में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी राम कन्याबाई पति मोरसिंह (45) निवासी सदर को धारा 307 सहपठित धारा 34 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थ दण्ड एवं धारा 323 भादवि में तीन माह के कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि रिपोर्ट कर्ता अर्जुन ने रिपोर्ट लिखाई कि वह घर पर खाना खा रहा था तभी उसे गाली गलोंच की आवाज सुनाई दी, देखा तो काका का लड़का गुलाब और जितेन्द्र आपस में गाली गलोंच कररहे थे, मैनें अलग किया और भगा दिया बाद में पुनः जितेन्द्र और उसकी मॉ राम कन्याबाई आये एवं सत्यनारायण को भी गालियां देते हुए जान से मारने हेतु सत्यनारायण के पेट में चाकू मारा जिससे वह वहीं गिर पड़ा एवं उसे अस्पताल ले गये थे।
रिपोर्ट पर से थाना बेटमा पर अपराध कायम किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय पेद्गा किया गया था। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाद्गांकर अग्निहोत्री अतिरिक्त लोकअभियोजक इंदौर द्वारा की गई।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि रिपोर्ट कर्ता अर्जुन ने रिपोर्ट लिखाई कि वह घर पर खाना खा रहा था तभी उसे गाली गलोंच की आवाज सुनाई दी, देखा तो काका का लड़का गुलाब और जितेन्द्र आपस में गाली गलोंच कररहे थे, मैनें अलग किया और भगा दिया बाद में पुनः जितेन्द्र और उसकी मॉ राम कन्याबाई आये एवं सत्यनारायण को भी गालियां देते हुए जान से मारने हेतु सत्यनारायण के पेट में चाकू मारा जिससे वह वहीं गिर पड़ा एवं उसे अस्पताल ले गये थे।
रिपोर्ट पर से थाना बेटमा पर अपराध कायम किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय पेद्गा किया गया था। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाद्गांकर अग्निहोत्री अतिरिक्त लोकअभियोजक इंदौर द्वारा की गई।
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