इन्दौर -दिनांक 07 मार्च 2012- पुलिस थाना महूॅ द्वारा कलदिनांक 06 मार्च 2012 के 12.35 बजे राजमोहल्ला महूॅ निवासी अरूण उर्फ जब्बा पिता महेन्द्र सोनकर (27) के विरूद्ध धारा 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी अरूण उर्फ जब्बा एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत 20 से अधिक अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें लूट, अवैध हथियार, अवैध वसूली, मारपीट, शराब आदि जैसे गंभीर अपराध भी है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे दिनांक 10 सितम्बर 2011 से 06 माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी अरूण उर्फ जब्बा पिता महेन्द्र सोनकर (27) निवासी राजमोहल्ला महूॅ को 06 मार्च 2012 को 11.55 बजे अपने राजमोहल्ला माता मंदिर महूॅ के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस महूॅ द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी अरूण उर्फ जब्बा एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत 20 से अधिक अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें लूट, अवैध हथियार, अवैध वसूली, मारपीट, शराब आदि जैसे गंभीर अपराध भी है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे दिनांक 10 सितम्बर 2011 से 06 माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी अरूण उर्फ जब्बा पिता महेन्द्र सोनकर (27) निवासी राजमोहल्ला महूॅ को 06 मार्च 2012 को 11.55 बजे अपने राजमोहल्ला माता मंदिर महूॅ के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस महूॅ द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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