इन्दौर -दिनांक 29 फरवरी 2012- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए के स्वर्णकार ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पी के सिन्हा साहब ने सत्र प्रकरण क्रं0 182/11 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी कमल पिता मांगीलाल निवासी टिटावदा रोड कलौता कांकड़ सांवेर जिला इंदौर को धारा 307 भादवि में 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 25(1-बी)(बी) सत्र अधिनियम में एक वर्ष का कठोर कारावास व 1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 30.08.10 को फरियादी मनोज पिता आत्माराम ने थाना आकर रिपोर्ट लिखाई कि उसके पिता आत्माराम खेत पर बने टापरी के सामने पलंग पर बैठे थे उसी समय बावलिया खेड़ी टिटावदा कांकड का कमल खाती हाथ में तलवार व डंडा लेकर आया और पिता जी से बोला कि तुम्हे बीड़ में जाने का रास्ता नही मिलेगा एवं तलवार मारी जो सिर के बांई ओर लगी। मै गया तो कमल हाथ में तलवार व डंडा लेकर भाग गया। रिपार्ट पर से पुलिस थाना सांवेर पर अपराधकं्र. 598/10 कायम किया जाकर बाद विवेचना चालान न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी पी एल मालवीय अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गई।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 30.08.10 को फरियादी मनोज पिता आत्माराम ने थाना आकर रिपोर्ट लिखाई कि उसके पिता आत्माराम खेत पर बने टापरी के सामने पलंग पर बैठे थे उसी समय बावलिया खेड़ी टिटावदा कांकड का कमल खाती हाथ में तलवार व डंडा लेकर आया और पिता जी से बोला कि तुम्हे बीड़ में जाने का रास्ता नही मिलेगा एवं तलवार मारी जो सिर के बांई ओर लगी। मै गया तो कमल हाथ में तलवार व डंडा लेकर भाग गया। रिपार्ट पर से पुलिस थाना सांवेर पर अपराधकं्र. 598/10 कायम किया जाकर बाद विवेचना चालान न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी पी एल मालवीय अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गई।
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