Saturday, December 3, 2011

लूट के मामले में आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु दो-दो हजार रूपये के ईनाम की उद्घोषणा

इन्दौर -दिनांक ०३ दिसम्बर २०११- थाना जीआरपी शामगढ़ के अपराध क्रमांक २९/११ धारा ताहि. मे घटना दिनांक ०२.११.११ ट्रेन १९१६७ साबरमती एक्सप्रेस के जनरल कोच में रेल्वे स्टेषन नागदा से पिपलोदा बागला के मध्य फरियादी सत्यप्रकाष पिता सिद्वनाथ मिश्रा उम्र ७२ साल निवासी ८२ पशुपति नगर कानपुर उ.प्र. एवं सह यात्रियों से १७ हजार ४६० रूपयें एवं मोबाईल फोन मारपीट कर लूट लिये थे। रिपोर्ट पर से अपराध सदर कायम कर विवेचना के दौरान फरियादी को आरोपियों का फोटोग्राफ दिखाया गया तो फोटोग्राफ के आधार पर आरोपी राजेष पिता पन्नालाल बैरवा उम्र ३५ साल निवासी पण्डियाखेड़ी उज्जैन एवं आरोपी अषोक पिता रामचन्द्र मोची उम्र २८ साल निवासी जयसिंह पुरा उज्जैन को पहचाना है एवं इसी प्रकरण में आरोपी ढपली वाले बजरंगदास पिता भुवनदास बैरागी उम्र ४६ साल निवासी महिदपुर रोड़ उज्जैन एवं आरोपी अब्दुल सलिम पिता अब्दुल रजाक उम्र ३० साल निवासी निलगंगा उज्जैन को गिरफ्तार कर पूछताछ कर इन दोनो आरोपियों ने भी उक्त दोनो को मुख्य अभियुक्त बताया है। इन दोनो आरोपियों की तलाष जारी है, आरोपी शातिर अपराधी है इनके द्वारा पूर्व में भी थाना निलगंगा, चिमनगंज, माधवनगर एवं जीआरपी थाना रतलाम में अपराध किये जाना दर्ज है।
        अतः जो भी व्यक्ति इन्हे गिरफ्तार करायेगा या गिरफ्तारी हेतु माकुल सूचना देगा जिससे की इनकी गिरफ्तारी संभव हो सके, को पुलिस अधीक्षक रेल्वे द्वारा प्रत्येक पर रूपये दो-दो हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा।

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