Friday, December 9, 2011

सैम मैथ्यु की हत्या के प्रकरण में आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा

इन्दौर -दिनांक ०९ दिसम्बर २०११- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के. र्स्वणकार ने बताया कि थाना पलासिया के अपराध क्रमांक २२६/०८, सत्र प्रकरण क्रमांक ३२७/०८ धारा ३०२,३४ भादवि, आरोपी १. सन्नी पिता जान मैथ्यु (३२) एवं २. महिला रैनी पति स्व. सैम मैथ्यु (३४) के प्रकरण में माननीय श्री पंकज गौर अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीष इंदौर द्वारा विचारण उपरांत निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के उक्त दोनों आरोपीगण को धारा ३०२ भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं १००००-१०००० रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।
        प्रकरण की संक्षिप्त घटना इस प्रकार रही है कि मृतक सैम मैथ्यु अपनी पत्नि आरोपिया रैनी उर्फ साजी के साथ २०१ अराधना अपार्टमेंट मनभावन नगर इंदौर में निवास करता था। आरोपी सन्नी मैथ्यु मृतक के घर पर आता था, पति द्वारा आरोपी सन्नी मैथ्यु के आने का मना करने पर मृतक की पत्नि रैनी उर्फ साजी एवं आरोपी सन्नी मैथ्यु द्वारा दिनांक ०१/०८/०८ को मिलकर सैम मैथ्यु के साथ लोहे के पाने से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी।
        थाना पलासिया पर सूचना प्राप्त होने पर थाना पलासिया पर अपराध क्रमांक २२६/०८ धारा ३०२,३४ भादवि का कायम किया जाकर बाद विवेचना चालान न्यायालय पेष किया गया था। माननीय विषेष न्यायाधीष महोदय द्वारा अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये उक्त सजा से आरोपियों को दंडित किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल कुमार मिश्रा अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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