इन्दौर -दिनांक 27 दिसम्बर 2011- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के.र्स्वणकार ने बताया कि माननीय बारहवे अपर सत्र न्यायाधीद्गा महोदय श्री पी.के. सिन्हा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 752/10 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी भूपेन्द्रसिंह पिता ब्रजराजसिंह निवासी बाबू मुराई कॉलोनी इंदौर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया व भादवि की धारा 304बी भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 2000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि 4/5/10 को एमव्हायएच से सूचना मिली कि मोनिका पति भूपेन्द्रसिंह पिता ब्रजराजसिंह 60 एवं 20 प्रतिद्गात जलने से एमव्हायएच में ईलाज हेतु दीपेद्गा परिहार लेकर आया है सूचना पर से जांच करते एवं कथन मोनिका के लेते पाया गया था कि उसका पति भूपेन्द्रसिंह दहेज के लिये परेद्गाान करने व गाड़ी के पैसे लेकर आने की मांग करता था, इसी बात को लेकर भूपेन्द्रसिंह ने घासलेट डालकर जला दिया ऐसे तथ्य मरणासन्न कथन में मृतिका द्वारा बताये गये थे। पुलिस एरोड्रम द्वारा विवेचना पूर्ण करचालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया था।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र को दोषी पाते हुये अपने निर्णय में लेख किया गया है कि आरोपी ने नवयुवती नवविवाहिता को दहेज के कारण जलाकर उसकी हत्या की है इसलिये आरोपी पर समाज में इस प्रकार के बढ़ते अपराध को देखते हुये कोई नरमी बरते जाने का औचित्य नही है एवं उपरोक्तानुसार सजा से दंडित किया गया है।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री पी.एल. मालवीय, अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा पैरवी की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि 4/5/10 को एमव्हायएच से सूचना मिली कि मोनिका पति भूपेन्द्रसिंह पिता ब्रजराजसिंह 60 एवं 20 प्रतिद्गात जलने से एमव्हायएच में ईलाज हेतु दीपेद्गा परिहार लेकर आया है सूचना पर से जांच करते एवं कथन मोनिका के लेते पाया गया था कि उसका पति भूपेन्द्रसिंह दहेज के लिये परेद्गाान करने व गाड़ी के पैसे लेकर आने की मांग करता था, इसी बात को लेकर भूपेन्द्रसिंह ने घासलेट डालकर जला दिया ऐसे तथ्य मरणासन्न कथन में मृतिका द्वारा बताये गये थे। पुलिस एरोड्रम द्वारा विवेचना पूर्ण करचालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया था।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र को दोषी पाते हुये अपने निर्णय में लेख किया गया है कि आरोपी ने नवयुवती नवविवाहिता को दहेज के कारण जलाकर उसकी हत्या की है इसलिये आरोपी पर समाज में इस प्रकार के बढ़ते अपराध को देखते हुये कोई नरमी बरते जाने का औचित्य नही है एवं उपरोक्तानुसार सजा से दंडित किया गया है।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री पी.एल. मालवीय, अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा पैरवी की गयी।
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