Wednesday, September 21, 2011

घरेलू गैस टंकी का व्यवसायिक उपयोग करते ०२ आरोपियान के विरूद्व‌ प्रकरण दर्ज

इन्दौर - दिनांक २१ सितम्बर २०११- पुलिस थाना अन्न्पूर्णा द्वारा कल दिनांक २० सितम्बर २०११ को २०.४० बजे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग की रिपोर्ट पर ८६ सच्चिदानंद नगर इंदौर निवासी राहुल पिता मोरकुमार शर्मा (२७) तथा नावदापंथ मेनरोड़ निवासी प्रकाष पिता बद्रीलाल चौधरी (४०) के विरूद्व धारा ३/७ आवष्यक वस्तु अधिनियम के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया।
        पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त आरोपियान उषानगर इंदौर पर अपनी दुकान में घरेलू गैस टंकियो का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग कर रहे थे । पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा उपरोक्त आरोपियान राहुल शर्मा तथा प्रकाष चौधरी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से ०७ गैस सिलेंडर, ०२ गैस भट्टी ३० लीटर केरोसिन कुल कीमती १० हजार ५८६ रूपये का मश्रुका जप्त कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

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