Tuesday, August 30, 2011

यात्री बस वाहनों के विरूध्द सघन चेकिंग अभियान

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री संजय सिंह ने बताया कि डी.एस.पी.यातायात पूर्वीक्षेत्र प्रदीप सिंह चौहान के निर्देषन में यातायात विभाग व्दारा यात्री बस वाहनों के विरूध्द सघन चेकिंग अभियान बिना परमिट संचालित बस ९ बस वाहन तथा बिना परमिट संचालित ७ टाटा मैजिक, दस्तावेज के अभाव में २ आटोरिक्षा तथा १ नगर सेवा सहित १९ वाहनों पर कार्यवाही की गयी ।
            यातायात विभाग व्दारा चलाये गये इस अभियान में बस वाहन क्रमाक एमपी०९एस-८८९१ जिसको दिनांक २३-अगस्त-२०११ से ३१-अगस्त-२०११ तक मदुरई का टूरिस्ट परमिट प्राप्त था,उक्त बस को इंदौर से बड़वानी सवारी ढोते पकड़ा गया । इसी प्रकार बस वाहन क्रमाक एमपी०९-एस-४९२४ जिसको बाद मध्यान्ह १५०० बजे इंदौर से सनावद का परमिट प्राप्त था,उक्त बस को प्रातः ७ बजे इंदौर से सनावद सवारी ले जाते पकड़ा गया, बस क्रमाक एमपी०९-जेड-९०९९ जिसका परमिट समय प्रातः ९ बजे इंदौर से उज्जैन जाने का निर्धारित होने के उपरान्त यह बस प्रातः ७ बजे सवारी ढोते पकड़ी गयी । एक स्कूल बस क्रमांक एम.पी.०९-एफए-१७९६ को बिना परमिट संचालित होने पकड़ा गया ।
बस एमपी०९-एफए-२२६६                बिना परमिट
बस एमपी०९-एस-४९२४                बिना परमिट
बस एमपी०९-जेजेड-९०९९                बिना परमिट
बस एमपी१५-डी-५७८९                बिना परमिट
बस एमपी०४-बीए-०३४७                बिना परमिट
बस एमपी०९-एफए-२७९९                बिना परमिट
बस एमपी०९-एफए-०४३६                बिना परमिट
बस एमपी०९एस-८८९१                बिना परमिट
स्कूल बस एमपी०९-एफए-१७९६            बिना परमिट
टाटा मैजिक एमपी०९-टी ६९९७            बिना परमिट
टाटा मैजिक एमपी०९-टी-४९०६            बिना परमिट
टाटा मैजिक एमपी०९-टी-४८१२            बिना परमिट
टाटा मैजिक एमपी०९-टीए-९२०९            बिना परमिट
टाटा मैजिक एमपी०९-टी-६७७४            बिना परमिट
टाटा मैजिक एमपी०९-टी-६८६९            बिना परमिट
टाटा मैजिक एमपी०९-टी-६४०४            बिना परमिट
सिटीवेन  एमपी०९-टी ४३८९                बिना परमिट
आटोरिक्शा एमपी०४-टी-७६०८            दस्तावेज के अभाव में
आटोरिक्शा एमपी०९-टी-१२९५            दस्तावेज के अभाव में
नगरसेवा एमपी०९-एस-९१५०            दस्तावेज के अभाव में
    यातायात विभाग व्दारा अभियान के अन्तर्गत जप्त किये गये सभी प्रकार के  वाहनों के चालान  का निराकरण न्यायालय से कराया जावेगा ।

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