इन्दौर -दिनांक १९ जून २०११- पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक १८ जून २०११ के २१.५५ बजे ३१०/१० मेघदूत नगर इंदौर निवासी राहुल उर्फ बारिक पिता मोहनसिंह यादव (२४) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा २७ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी राहुल उर्फ बारिक एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत १० से अधिक अपराध जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, अवैध हथियार आदि जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे दिनांक १० जून २०११ से ०१ वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी राहुल उर्फ बारिक पिता मोहनसिंह यादव (२४) निवासी ३१०/१० मेघदूत नगर इंदौर को १८ जून २०११ को २१.१५ बजे मेघदूत नगर इंदौर के पास मय ०२ जिंदा कारतूस सहित घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस हीरानगर द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
इसी प्रकार पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक १८ जून २०११ के १४.५४ बजे हाट मैदान महूॅ निवासी भगवान पिता कुंजीलाल लोध (३३) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी भगवान एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व २३ से अधिक अपराध जिसमें जुऑ, सट्टा, अवैध हथियार, मारपीट, दहेज प्रताड़ना आदि पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसे जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा दिनांक ०४ मई २०११ से ०१ वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए उपरोक्त आरोपी भगवान १८ जून २०११ को १३.०० बजे हाट मैदान महूॅ के पास घूमते हुए पाया गया। पुलिस महूॅ द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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