इन्दौर -दिनांक २३ मई २०११- पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक २२ मई २०११ के १३.३५ बजे गली नं. ११ मेघदूत नगर इंदौर निवासी रमेष उर्फ पप्पू पिता पदमसिंह भील (२६) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी रमेष उर्फ पप्पू एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत ०६ अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें हत्या, बलवा, मारपीट आदि जैसे गंभीर अपराध भी है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे दिनांक २७ अप्रेल २०११ से ६ माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी रमेष उर्फ पप्पू पिता पदमसिंह भील (२६) निवासी गली नं. ११ मेघदूत नगर इंदौर को २२ मई २०११ को १३.३० बजे भैरूबाबा का बगीचा मेघदूत नगर इंदौर के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस हीरानगर द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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