इन्दौर - दिनांक १६ जनवरी २०११- पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक १५ जनवरी २०११ को १७.२५ बजे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग संतोष पिता पुरूषोत्तम दास की रिपोर्ट पर विजय झंवर, दिनेष झंवर तथा राजकुमार के विरूद्व ३/७ आवष्यक वस्तु अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त आरोपी विजय झंवर, दिनेष झंवर तथा राजकुमार, १८३ द्वारकापुरी इंदौर पर मारूती वैन नं. एमपी-१९/एफ/१८८२ में अवैध रूप से घरेलू गैस टंकिया भरकर ले जा रहे थे। पुलिस चंदननगर द्वारा आरोपी सुदंरम गैस एंजेसी मालिक विजय झंवर निवासी सुदामानगर, मारूती वैन के चालक दिनेष पिता कृष्णगोपाल झंवर निवासी २६६५ सुदामानगर इंदौर तथा राजकुमार पिता सुदंरलाल निवासी १८७ द्वारकापुरी इंदौर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से २३३ खाली गैस सिलेंडर, ०५ भरे हुये गैस सिलेंडर तथा उक्त मारूती वैन नं. एमपी-१९/एफ/१८८२ जप्त कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।
No comments:
Post a Comment